जंक्शन पर रील्स बनाना पड़ा महंगा, मुजफ्फरपुर में यूपी का युवक गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रील्स बनाना युवक को भारी पड़ गया. यूपी के मुरादाबाद का युवक जंक्शन के नए एफओबी पर रील्स बना रहा था तभी आरपीएफ ने उसे हिरासत में ले लिया. जंक्शन पर रील्स बनाने के आरोप में युवक को रेल एक्ट के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर आरपीएफ शिकंजा कसने की कवायद में जुट गयी है.
मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रील्स बनाना युवक को भारी पड़ गया. यूपी के मुरादाबाद का युवक जंक्शन के नए एफओबी पर रील्स बना रहा था तभी आरपीएफ ने उसे हिरासत में ले लिया. जंक्शन पर रील्स बनाने के आरोप में युवक को रेल एक्ट के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर आरपीएफ शिकंजा कसने की कवायद में जुट गयी है. वहीं, दूसरी ओर एफओबी पर धड़ल्ले से स्कूली छात्र, रेलकर्मी और सुरक्षा जवान साइकिल व बाइक से आवगमन में कर रहे हैं. जंक्शन के पश्चिम दिशा में बने नए एफओबी पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है.
रेल एक्ट के जानकार ने बताया कि रेल अधिनियम 1989 के तहत पटरी या उसके किनारे सेल्फी लेना अपराध है. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या किनारे सेल्फी लेना कानूनी अपराध है. ऐसा करने पर 1000 रुपये का ज़ुर्माना के साथ में छह महीने की जेल भी हो सकती है. इसके अलावा आरओबी या एफओबी पर रिल्स या वाहन परिचालन आदि करना भी रेल एक्ट की धारा 147 के दंडनीय माना जाता है.
कानून के जानकारों का कहना है कि प्रतिबंधित पुल-पुलिया या फ्लाइओवर एवं एनएच पर रील्स नहीं बनाना है,और ना ही फोटोशूट करना है. अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है. इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है. हालांकि, अब तक इसमे जुर्माना का प्रावधान नहीं है.
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