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चेतावनी: हाउसिंग बोर्ड की अतिक्रमित जमीन खाली करें वरना होगी कार्रवाई

बिहार राज्य आवास विभाग ने अतिक्रमणकारियों के घर चिपकायी नोटिस

बिहार राज्य आवास विभाग ने अतिक्रमणकारियों के घर चिपकायी नोटिस

नोटिस चिपका कर दिया बुलडोजर से घरों को ध्वस्त करने का अल्टीमेटम

पूर्णिया. बिहार राज्य आवास विभाग ने शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित अपनी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को न केवल अगाह किया है बल्कि अतिक्रमणकारियों के घर व दुकानों पर नोटिस चिपका कर अल्टीमेटम भी दिया है. बिहार राज्य आवास विभाग ने अपनी प्रस्तावित योजनाओं को लेकर कब्जा की गई जमीन को खाली करने की अनिवार्यता भी बतायी है. बिहार राज्य आवास विभाग भागलपुर के कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन के आदेश पर उक्त जमीन को शीघ्र खाली करने के लिए करीब एक सौ नोटिस अलग-अलग घर व दुकानों को दी गयी है.

हाउसिग बोर्ड इंदिरा नगर में जमीन को खाली करने के लिए अतिक्रमणकारियों के घर पर नोटिस के माध्यम से स्पष्ट कहा गया है कि बिहार सरकार के आदेशानुसार यह जमीन सिनेमाहॉल, सामुदायिक केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्कूल के लिये आरक्षित है, जिसके आवंटन के लिए निलामी प्रक्रियाधीन है. अगाह किया गया है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड, पूर्णिया के अधिगृहीत भूमि परिसिमन क्षेत्र में अतिक्रमित की गई भूमि, मकान को एक सप्ताह में खाली कर दें अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की बाध्यता होगी. नोटिस में उक्त भूखंड पर बने मकानों को ध्वस्त करने के चेतावनी भी दी गई है. कहा गया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा सरकारी जमीन को अतिक्रमण करने के विरुद्ध विधि संगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं नियमानुसार दण्ड शुल्क भी वसूले जायेंगे.

अतिक्रमणकारियों में मची खलबली

घर की दीवार पर चिपकायी गयी नोटिस पढ़ते ही अतिक्रमणकारियों में खलबली बची हुई है. जो लोग वर्षों से उक्त जमीन को अतिक्रमण कर रहे थे, ऐसे लोग आस-पास में किराया का मकान ढूंढ रहा है तो कई ऐसे भी हैं जो डटे हुए हैं और उनके द्वारा बोला जा रहा है जो होगा देखा जायेगा. दरअसल, इस अतिक्रमण में सरकारी विद्यालय भी शामिल है. दरअसल हाउसिंग कॉलोनी में प्राथमिक विद्यालय संचालित वर्षों से है. इसमे 4 शिक्षक हैं और दो सौ के करीब बच्चे हैं. बिहार राज्य आवास बोर्ड भागलपुर द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बोर्ड के नीचे उक्त जमीन को अविलंब अतिक्रमण मुक्त के लिए नोटिस चिपकायी गयी है.

प्राथमिक विद्यालय पर आ सकता है संकट

नीलामी में शिक्षा विभाग की ओर से यदि अधिक बोली लगायी जाएगी तो उक्त जमीन प्राथमिक विद्यालय की हो सकती है. हालांकि जो भी व्यक्ति के नाम विद्यालय की जमीन आवंटित होगा, उन्हें प्राइमरी विद्यालय ही बनाना होगा. अब सवाल उठता है कि वर्तमान में चल रहे प्राथमिक विद्यालय का क्या होगा. जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा विभाग द्वारा नजदीक के किसी विद्यालय में शिफ्ट कर सकते हैं. लेकिन जिस तरह से आवास बोर्ड द्वारा नोटिस चिपकाया गया है ऐसे में विद्यालय को हर हाल में उक्त जमीन को खाली करना पड़ेगा. शायद यह पहली बार है जब प्राथमिक विद्यालय होसिंग बोर्ड को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चिपकाया गया है.

कुल तीन फेज में होगा जमीन का का आवंटन

बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा तीन फेज में जमीन आवंटित होगा. पहले फेज में कर्मशियल, व्यवसायी सह कमर्शियल और कमर्शियल प्लाट की जमीन आवंटित की जायेगी. यहां पहले फेज में सिनेमा हॉल के साथ-साथ हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी सेंटर और प्राइमरी विद्यालय का निर्माण होगा. इसको लेकर उक्त जमीन की नीलामी की तिथि पहले से निर्धारित है. इससे पहले चरणबद्ध रूप से उक्त जमीन से अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा. उक्त जमीन पर वर्षों से कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है. इतना ही नहीं ऐसे भी कई लोग हैं जो अतिक्रमण कर पक्कीकरण कर रखा है.

बोर्ड ने निर्धारित किया ई-नीलामी का समय

हाउसिंग कॉलोनी इंदिरा नगर में बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना द्वारा इंदिरा नगर में सिनेमा हॉल के लिए 28926640 रुपये, हेल्थ सेंटर के लिए 4474899 और कम्युनिटी सेंटर के लिए 7200640 रुपये निर्धारित है. इसके लिए ई-नीलामी का समय हेल्थ सेंटर के लिए 24 फरवरी को निर्धारित किया गया. इसी तरह कम्युनिटी सेंटर के लिए 25 फरवरी को निर्धारित किया गया है. सिनेमा हॉल के लिए 27 फरवरी को निर्धारित है. इस नीलामी में जो अधिक बोली लगाएंगे, उनके नाम से आवास बोर्ड द्वारा उक्त जमीन को अलॉट किया जायेगा. इसमें सबसे अधिक सिनेमा हॉल के लिए 2 करोड़ 89 लाख 26 हजार 640 रुपये से बोली शुरू की जायेगी.

कहते हैं अधिकारी

पूर्णिया हाउसिंग कॉलोनी इंदिरा नगर में चयनित जमीन पर पहले फेज के मुताबिक सिनेमा हॉल के साथ-साथ हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी सेंटर व प्राइमरी विद्यालय का निर्माण होगा. इसके आवंटन हेतु निलामी प्रक्रियाधीन है. जो भी व्यक्ति उक्त जमीन पर अतिक्रमण कर वर्षों से रह रहे हैं, वे अतिशीघ्र खाली कर दें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी वसूला जायेगा.

राजीव रंजन, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड भागलपुर

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