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दहेज प्रताड़ना के दोषी को मिली दो वर्ष की सजा व जुर्माना

पूर्णिया कोर्ट

पूर्णिया कोर्ट. दहेज उत्पीड़न के एक मामले में मनीष कुमार को दोषी मानते हुए कोर्ट ने दो वर्ष कैद के साथ पचास हजार आर्थीक दंड की सजा सुनायी है. मनीष बेगूसराय के रहनेवाले हैं. यह सजा के.हाट थांना कांड संख्या 593/2011 के तहत अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता शारदा ने दी है. हालांकि अभियुक्त के आवेदन पर विचार करते हुए अपील हेतु एक महीने की औपबंधिक जमानत मंजूर की गयी है. सूचिका के.हाट थाना क्षेत्र मे रहने वाली मधु कुमारी ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. इस मामले मे जिला अभियोजन पदाधिकारी ने अभियोजन की तरफ से गवाह प्रस्तुत किया. गवाहों के बयान, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य तथ्य को देखकर अभियुक्त को दोषी पाया तथा सजा सुनाई.

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