भड़काऊ भाषण केस में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने खारिज किया संज्ञान आदेश

Published by : Abhinandan Pandey Updated At : 19 Jun 2025 12:48 PM

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Nityanand Rai: भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बड़ी राहत मिली है. पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 के एक चुनावी भाषण से जुड़े मामले में उनके खिलाफ अररिया CJM द्वारा जारी संज्ञान आदेश और आरोप पत्र को रद्द कर दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले में कोई आपराधिक आधार नहीं बनता और यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित प्रतीत होती है.

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Nityanand Rai: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. वर्ष 2018 में अररिया के नरपतगंज में दिए गए एक कथित भड़काऊ भाषण के मामले में हाईकोर्ट ने अररिया CJM द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश और आरोप पत्र को खारिज कर दिया है.

यह मामला 9 मार्च 2018 को उस समय सामने आया था, जब नित्यानंद राय ने एक चुनावी सभा में विपक्षी उम्मीदवार पर हमला बोलते हुए कथित रूप से कहा था कि “अगर वे जीत गए, तो अररिया आईएसआईएस का अड्डा बन जाएगा.” इस टिप्पणी को सांप्रदायिक बताया गया था और नरपतगंज के अंचलाधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी.

इन धाराओं में दायर किया गया था आरोप पत्र

पुलिस जांच के बाद राय पर आईपीसी की धारा 153A (धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलाने) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था. हालांकि, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए 15 पन्नों के विस्तृत फैसले में साफ कहा कि अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया आपराधिक नहीं प्रतीत होते.

नित्यानंद राय के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट में तर्क दिया कि भाषण में न तो किसी धर्म या समुदाय का उल्लेख किया गया, न ही कोई भड़काऊ बात कही गई. उन्होंने इसे राजनीतिक विद्वेष का परिणाम बताया और प्राथमिकी को मनगढ़ंत करार दिया.

सरकारी अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी

कोर्ट ने माना कि भाषण में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का संदर्भ दिया गया, जो किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता. साथ ही, प्राथमिकी किसी प्रभावित व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिससे इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठे.

चुनाव में भाजपा को मिल सकती है बढ़त

इस फैसले से न केवल नित्यानंद राय को कानूनी राहत मिली है, बल्कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही भाजपा को भी नैतिक और राजनीतिक बढ़त मिल सकती है. राय, ओबीसी समाज के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और चुनावी रणनीति में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है.

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अभिनंदन पांडेय पिछले दो वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और दैनिक जागरण, भोपाल में काम किया. वर्तमान में वह प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के हिस्सा हैं. राजनीति, खेल और किस्से-कहानियों में उनकी खास रुचि है. आसान भाषा में खबरों को लोगों तक पहुंचाना और ट्रेंडिंग मुद्दों को समझना उन्हें पसंद है. अभिनंदन ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने पत्रकारिता की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था. खबरों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की सोच ने उन्हें इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया. दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने भोपाल में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों और चर्चित हस्तियों के इंटरव्यू किए. यह अनुभव उनके करियर के लिए काफी अहम रहा. इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर डिजिटल में इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता की वास्तविक दुनिया को करीब से समझा. बहुत कम समय में उन्होंने रियल टाइम न्यूज लिखना शुरू कर दिया. इस दौरान उन्होंने सीखा कि तेजी के साथ-साथ खबर की सटीकता भी बेहद जरूरी होती है. फिलहाल वह प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के साथ काम कर रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई बड़ी खबरों को रियल टाइम में कवर किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वीडियो कंटेंट भी तैयार किए. उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि पाठकों और दर्शकों तक सबसे पहले, सही और भरोसेमंद खबर पहुंचे. पत्रकारिता में उनका लक्ष्य लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना और एक विश्वसनीय पत्रकार के रूप में अपनी पहचान मजबूत करना है.

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