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भवनों में 5 जी एंटीना लगाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं

Updated at : 18 Jun 2025 12:56 AM (IST)
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भवनों में 5 जी एंटीना लगाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं

राज्य के शहरी क्षेत्र में निर्मित होनेवाले भवनों, अपार्टमेंटों के भीतर मोबाइल सेवा की कनेक्टिविटी की गुणवत्ता पूरी तरह से मिलेगी.

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संवाददाता,पटना राज्य के शहरी क्षेत्र में निर्मित होनेवाले भवनों, अपार्टमेंटों के भीतर मोबाइल सेवा की कनेक्टिविटी की गुणवत्ता पूरी तरह से मिलेगी. इसको लेकर शहरों में निर्मित होनेवाले मकानों, आवासीय परिसरों के अंदर 5 जी एंटिना लगाने की अनुमति मिल गयी है. इसको लेकर राज्य सरकार ने बिल्डिंग बाइलॉज, 2014(संशोधित-2022) में संशोधन कर दिया है. इसके लिए भवन के अंदर ही 5 जी का एंटीना लगाया जा सकेगा. इसके लिए किसी तरह के एनओसी या किसी संस्था से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी. 5 जी का एंटीना छोटा होता है. कनेक्टिविटी के क्वालिटी में भी बेहतर परिणाम मिलेगा. अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य खेल अकादमी एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली की स्वीकृति दी है. नयी नियमावली का उद्देश्य है कि प्रतिभावान खिलाडियों का चयन प्रारंभिक स्तर से किये जाने, कम उम्र वाले खिलाड़ियों को खेल गतिविधियों में शामिल करने और राज्य में खेल का वातावरण तैयार करना है. पांच नदियों में बरसात में बालू भराव की मिलेगी जानकारी पांच प्रमुख नदियां सोन, कियूल, फल्गू, मोरहर और चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन के लिए नामांकन के आधार पर सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड को दो करोड़ 58 लाख 61 हजार की स्वीकृति दी गयी. अध्ययन में बारिश के समय बालू भरने की जानकारी मिलेगी. केंद्र प्रायोजित योजना सबके लिए आवास2.0 की खातिर राज्यांश जारी करने के लिए 2025-26 में आकस्मिकता निधि से 224 करोड़ 35 लाख की अग्रिम राशि निकासी करने व उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक से करने की स्वीकृति दी गयी. परामर्श दातृ समिति के गठन को मंजूरी : अपर सचिव ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन राजस्व विभागीय जटिल और गूढ़ मामलों पर परामर्श या सुझाव देने के लिए राजस्व परामर्शदात्री समिित के गठन की स्वीकृति दी गयी. दुरुस्त होगा मेकेनिकल सेक्शन : सरकार मेकेनिकल इंजीनियरों की उपयोगिता अधिक से अधिक सुनिश्चित करने के लिए पथ निर्माण विभाग के अधीन मेकेनिकल सेक्शन को दुरुस्त करेगी. राज्य में नये वायलर यंत्रों की निबंधन और पंजीकरण को देखते हुए चार वायलर इंस्पेक्टर पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली को मंजूरी: स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग के मूल कोटि व प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति व सेवा शर्तों के निर्धारिण के लिए बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली गठन की स्वीकृति दी. खगड़िया के पीएचसी, बेलदौर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राकेश को सेवा से हटाने की स्वीकृति दी. मीठापुर मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन की मंजूरी कैबिनेट ने सारण जिला के अंचल अमनौर में विभिन्न खेसरा के कुल 70.05 एकड़ जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए उद्योग विभाग को मुफ्त में अंतरविभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी. पटना जिला के फुलवारीशरीफ अंचल के मौजा विग्रहपुर में 0.1555 एकड़ चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (शिक्षा विभाग) की स्वामित्व वाली जमीन मीठापुर मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए कुल 10 करोड़ 49 लाख के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को सशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAKESH RANJAN

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