संवाददाता,पटना
गया में घोषित सभी शत्रु संपदा का किया गया जमाबंदी
राज्य में गया में घोषित आठ शत्रु संपदा में से सभी की जमाबंदी कर दी गयी है.कटिहार में भी 17 शत्रु संपदा में से सात की जमाबंदी कर दी गई है.सबसे अधिक ऐसी संपत्ति समस्तीपुर में है.वहां 54 में से महज चार का ही दाखिल-खारिज की गयी है.इसके अलावा खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पटना में एक भी शत्रु संपदा की दाखिल-खारिज नहीं हो सकी है.
क्या है शत्रु संपदाशत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के अनुसार शत्रु संपदा पर भारत सरकार का अधिकार होगा. पाकिस्तान से 1965 में हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति (संरक्षण एवं पंजीकरण) अधिनियम पारित हुआ था. इस अधिनियम के अनुसार जो लोग 1947 के बंटवारे या 1965 में और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी संपत्ति ””””””””शत्रु संपत्ति”””””””” घोषित कर दी गयी.चीन से 1962 के युद्ध के बाद भी इस देश की नागरिकता लेने वालों की संपत्ति भी शत्रु संपदा घोषित हो गयी.
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