कल से फिर दाखिल-खारिज को आवेदन की सुविधा, आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जारी करेगा आदेश
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 08 Jun 2020 2:24 AM
राज्य में दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मंगलवार से शुरू हो जायेगी. इसके बाद सभी अंचल कार्यालयों के काउंटर से लोगों के आवेदन लिये जा सकेंगे. साथ ही लोग अन्य जगहों से भी ऑनलाइन आवेदन कर पायेंगे
पटना : राज्य में दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मंगलवार से शुरू हो जायेगी. इसके बाद सभी अंचल कार्यालयों के काउंटर से लोगों के आवेदन लिये जा सकेंगे. साथ ही लोग अन्य जगहों से भी ऑनलाइन आवेदन कर पायेंगे. दाखिल-खारिज के अलावा ऑनलाइन लगान जमा करने की सुविधा भी शुरू की जायेगी.
जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जायेगा. लॉकडाउन की शुरुआत के बाद मुख्य सचिव स्तर पर बनी कमेटी की ओर से आरटीपीएस काउंटर को बंद करने के निर्देश जारी किये गये थे. उसी के साथ दाखिल-खारिज आवेदन की सुविधा भी बंद कर दी गयी थी, जो बीते ढाई माह से बंद है.
ढाई महीने में नहीं सुलझ पाये हजारों लंबित मामले : मार्च में विभाग स्तर पर समीक्षा के बाद राज्य में दाखिल- खारिज के मामलों की संख्या, अब तक निबटाये गये आवेदनों की संख्या और अब तक लंबित पड़े की संख्या जारी की गयी थी. अब करीब ढाई महीने बीतने के बाद भी अधिकतर मामले निबटाये नहीं जा सके हैं.
अब तक पुराने लंबित मामलों को निबटाये नहीं जाने के पीछे अंचल कार्यालयों का तर्क है कि लॉकडाउन में दौरान जमीन पर जाकर मामलों की जांच नहीं हो सकी. इसके अलावा अंचलाधिकारी व अन्य स्तर के लोगों को कोरेंटिन सेंटर पर ड्यूटी लगायी गयी थी.
40 हजार से अधिक लंबित मामले
जानकारी के अनुसार अब तक सभी अंचलों को मिला कर 40 हजार से अधिक लंबित मामले पड़े हैं. राज्य में कुल 13 लाख दो हजार 193 मामले आये हैं. विभाग के अनुसार अब तक आठ लाख के लगभग मामलों को निबटा लिया गया है. इनमें सिर्फ 6,464 मामलों को तय समय सीमा के अंदर निबटाया गया है, जबकि शेष मामले समय सीमा के बाद निबटाये गये हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










