आरटीइ के तहत दूसरे चरण के लिए 25 मार्च से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

Author Amber md
Updated:
विज्ञापन
आरटीइ के तहत दूसरे चरण के लिए 25 मार्च से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क पढ़ाई का मौका ���ेने के लिए दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होगी.

विज्ञापन

संवाददाता, पटना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क पढ़ाई का मौका देने के लिए दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होगी. विद्यार्थी 10 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और पंजीकृत विद्यार्थियों का सत्यापन 26 मार्च से 12 अप्रैल तक किया जायेगा. अप्रैल से शुरू हो रहे नये शैक्षिक सत्र 2025-26 में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत निजी विद्यालयों में पहली कक्षा की 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है. नये सत्र के लिए अब दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू कर द गयी है. दूसरे चरण के लिए सत्यापित विद्यार्थियों का ऑनलाइन विद्यालय आवंटन 15 अप्रैल को दोपहर साढ़े तीन बजे जारी किया जायेगा. चयनित विद्यार्थियों का सत्यापन व स्कूल में एडमिशन 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक लेना अनिवार्य होगा. डीइओ संजय कुमार ने कह कि चयनित बच्चों का नाम स्कूल के साथ ज्ञानदीप पोर्टल पर अंकित है. जो निजी विद्यालय बच्चों का नामांकन नहीं लेंगे उन पर कार्रवाई की जायेगी.

आरटीइ के तहत नामांकन के लिए रखने होंगे ये दस्तावेज

आरटीइ के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए अभिभावकों को अपने बच्चों के जो दस्तावेज तैयार रखने होंगे. उनमें अभिभावकों का आय-प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और अभिभावक व बच्चे का आधार कार्ड शामिल है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Amber Md

लेखक के बारे में

By Amber Md

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन