RC and Driving License वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किये बिना अब वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे. गुरुवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी वाहन स्वामियों को कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ प्रदान करने हेतु आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है.
31 मार्च तक करा ले मोबाइल नम्बर अपडेट
ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई है. जिन वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों ने अब तक डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन में लिंक्ड मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं किये हैं वह 31 मार्च तक निश्चित रूप से अपडेट करा लें. इसमें बाद जुर्माना लिया जाएगा. सितंबर 2024 से अब तक लगभग 32 हजार से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर अपडेट करा लिया है.
वाहन सॉफ्टवेयर में किया जायेगा प्रावधान
इस निर्णय के तहत, वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें. मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंकड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे.
वाहन मालिकों से अपील
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सभी वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं, ताकि वे प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र निर्गत कराने सहित अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ सुगमता से उठा सकें.
24 लाख से अधिक वाहन मालिकों का नंबर अपडेट नहीं
विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि वर्ष 2014 से 2025 तक कुल लगभग 24 लाख वाहन मालिकों ने अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं किया है. इसके कारण वे कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं.
अपडेट नहीं होने से नहीं मिल पाता निर्गत ई चालान की सूचना
कई ऐसे वाहन मालिक/वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राईविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत/उपयोग में नहीं है. इसके इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक/चालक की पहचान में परेशानी होती है. वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई चालान की सूचना नहीं मिल पाती है.
ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर
वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाईसेंस बनाने के समय लिंकड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही ऑनलाइन आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर एवं ड्राइविंग लाईसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.
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