छह बार विधायक रहे राजू सिंह ने इस आधार पर मांगी रिहाई, नए साल की पार्टी में चली थी गोली, जानें मामला
Published by : Paritosh Shahi Updated At : 09 Jun 2026 5:53 PM
भाजपा विधायक राजू सिंह
BJP MLA: भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह ने हर्ष फायरिंग मामले में अच्छे आचरण के आधार पर राहत की मांग की है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट और पीड़ित परिवार का पक्ष मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी. इससे पहले अदालत उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहरा चुकी है.
BJP MLA: बिहार के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह ने हर्ष फायरिंग मामले में सजा से राहत पाने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मंगलवार को उनके वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि राजू सिंह को अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशन का लाभ दिया जाए और उन्हें रिहा किया जाए. अदालत में उनकी ओर से दलील दी गई कि राजू सिंह छह बार विधायक रह चुके हैं. उनके खिलाफ पहले कभी कोई दोष साबित नहीं हुआ है. ऐसे में उनके पिछले सार्वजनिक जीवन और रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें अच्छे व्यवहार की शर्त पर राहत दी जानी चाहिए.
कोर्ट ने मांगी प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट
राजू सिंह की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रोबेशन अधिकारी से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही अदालत ने इस घटना में जान गंवाने वाली डॉ. अर्चना गुप्ता के परिवार को भी नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई तय की है. अब इस सुनवाई में अदालत के सामने प्रोबेशन रिपोर्ट और पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया भी रखी जाएगी.
गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी ठहरा चुकी है अदालत
इससे पहले स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग से हुई मौत के मामले में दोषी करार दे चुकी है. यह मामला दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में आयोजित नए साल की पार्टी से जुड़ा है. अदालत ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी माना था. इसके अलावा शस्त्र लाइसेंस से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया गया था.
पत्नी और अन्य आरोपियों को मिली राहत
अदालत ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेनू सिंह और दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था. रेनू सिंह पर आरोप था कि घटना के बाद उन्होंने डांस फ्लोर से खून के निशान साफ किए थे और सबूत मिटाने की कोशिश की थी. यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इस्तेमाल किए गए कारतूस अपने पति को दिए और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा.
अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियां और अभियोजन पक्ष इन आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सके. इसी वजह से उन्हें इन आरोपों से राहत दे दी गई.
अदालत ने फायरिंग को माना लापरवाही भरा कदम
अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि नए साल के जश्न के दौरान की गई हर्ष फायरिंग बेहद लापरवाही भरा और खतरनाक कदम था. अदालत के अनुसार 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की रात आयोजित पार्टी में हुई गोलीबारी के दौरान एक महिला की जान चली गई थी. अदालत ने माना कि इस घटना में राजू सिंह की भूमिका साबित होती है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि हर्ष फायरिंग समाज के लिए एक गंभीर समस्या और अभिशाप बन चुकी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े कुछ साक्ष्य कथित तौर पर नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन उपलब्ध गवाहों और सबूतों के आधार पर यह साबित होता है कि गोली राजू सिंह ने ही चलाई थी. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने भी उनकी पहचान की थी.
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राजू सिंह की पिस्तौल से चली गोली से हुई थी मौत
अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि राजू सिंह ने अपनी 0.22 बोर की पिस्तौल से कई राउंड फायर किए थे. कोर्ट के मुताबिक आधी रात के आसपास की गई यह फायरिंग वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद खतरनाक थी. इसी दौरान चली एक गोली डॉ. अर्चना गुप्ता को लगी, जिससे उनकी मौत हो गई. अदालत ने माना कि इस घटना के लिए राजू सिंह जिम्मेदार हैं.
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By Paritosh Shahi
परितोष शाही पिछले 4 वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की और वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल की बिहार टीम का हिस्सा हैं. राजनीति, सिनेमा और खेल, विशेषकर क्रिकेट में उनकी गहरी रुचि है. जटिल खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना और बदलते न्यूज माहौल में तेजी से काम करना उनकी विशेषता है. परितोष शाही ने पत्रकारिता की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से की. पढ़ाई के दौरान ही पत्रकारिता की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था. खबरों को देखने, समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने की सोच ने शुरुआत से ही इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया. पत्रकारिता में करियर की पहली बड़ी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान हुई, जब उन्होंने जन की बात के साथ इंटर्नशिप की. इस दौरान बिहार के 26 जिलों में जाकर सर्वे किया. यह अनुभव काफी खास रहा, क्योंकि यहां जमीनी स्तर पर राजनीति, जनता के मुद्दों और चुनावी माहौल को बहुत करीब से समझा. इसी अनुभव ने राजनीतिक समझ को और मजबूत बनाया. इसके बाद राजस्थान पत्रिका में 3 महीने की इंटर्नशिप की. यहां खबर लिखने की असली दुनिया को करीब से जाना. महज एक महीने के अंदर ही रियल टाइम न्यूज लिखने लगे. इस दौरान सीखा कि तेजी के साथ-साथ खबर की सटीकता कितनी जरूरी होती है. राजस्थान पत्रिका ने उनके अंदर एक मजबूत डिजिटल पत्रकार की नींव रखी. पत्रकारिता के सफर में आगे बढ़ते हुए पटना के जनता जंक्शन न्यूज पोर्टल में वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया. यहां कैमरे के सामने बोलना, प्रेजेंटेशन देना और वीडियो कंटेंट की बारीकियां सीखीं. करीब 6 महीने के इस अनुभव ने कैमरा फ्रेंडली बनाया और ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस को मजबूत किया. 1 अप्रैल 2023 को राजस्थान पत्रिका को प्रोफेशनल तौर पर ज्वाइन किया. यहां 17 महीने में कई बड़े चुनावी कवरेज में अहम भूमिका निभाई. लोकसभा चुनाव 2024 में नेशनल टीम के साथ जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला. इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी स्टेट टीम के साथ मिलकर काम किया. इस दौरान चुनावी रणनीति, राजनीतिक घटनाक्रम और बड़े मुद्दों पर काम करने का व्यापक अनुभव मिला. फिलहाल परितोष शाही प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के साथ जुड़े हुए हैं. यहां बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कई बड़ी खबरों को रियल टाइम में ब्रेक किया, ग्राउंड से जुड़े मुद्दों पर खबरें लिखीं और वीडियो भी बनाए. बिहार चुनाव के दौरान कई जिलों में गांव- गांव घूम कर लोगों की समस्या को जाना-समझा और उनके मुद्दे को जन प्रतिनिधियों तक पहुंचाया. उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि पाठकों और दर्शकों तक सबसे पहले, सही और असरदार खबर पहुंचे. पत्रकारिता में लक्ष्य लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना और भरोसेमंद पत्रकार के रूप में अपनी पहचान मजबूत करना है.
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