Bihar News: खाते से गलत निकासी होने पर बैंक मैनेजर दर्ज कराएंगे केस, थानेदार फौरन शुरू कर देंगे कार्रवाई

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 07 Apr 2022 7:55 AM

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किसी भी बैंक से साइबर अपराधियों द्वारा किसी के खाते से गलत निकासी की जाती है तो अब बैंक मैनेजर को प्राथमिकी दर्ज कराने की जिम्मेदारी दी गयी है. पटना हाइकोर्ट ने थानेदारों को भी फौरन कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है.

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पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसी भी बैंक से साइबर अपराधियों द्वारा किसी व्यक्ति के पैसे की निकासी की जाती है और उस बैंक को अगर संबंधित उपभोक्ता जानकारी देता है, तो बैंक मैनेजर को तत्काल उस मामले की प्राथमिकी नजदीकी थाने में दर्ज करानी होगी.

हाइकोर्ट ने सभी थानाध्यक्षों को यह भी कहा…

हाइकोर्ट ने सभी थानाध्यक्षों को यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति बैंक फ्रॉड के संबंध में उनके यहां लिखित शिकायत करता है और इस बारे में जानकारी दी जाती है, तो उन्हें तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह अदालती आदेश का अवमानना माना जायेगा और दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जा सकती है.

साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की सुनवाई

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिये. पीठ ने इस मामले को लेकर कदमकुआं थाने के अध्यक्ष को अगली सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया, क्योंकि उन्होंने इस मामले की लिखित िशकायत मिलने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की.

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टेलीकॉम कंपनियों से भी मांगी जानकारी

हाइकोर्ट में सभी टेलीकॉम कंपनियों को भी निर्देश दिया कि साइबर क्राइम की जानकारी मिलने के बाद बिहार के बाहर किन-किन राज्यों में कितनी प्राथमिकी उन्होंने दर्ज करायी है, इसकी पूरी जानकारी अगली सुनवाई पर कोर्ट को उपलब्ध कराएं.

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