नक्शा पास कराते समय ही कुल निर्माण का एक प्रतिशत उपकर देना होगा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 28 Sep 2024 1:31 AM
सरकारी एवं निजी प्रतिठानों से कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर राशि श्रम संसाधन विभाग को प्राप्त होता है, जो कि निबंधित कामगारों व मजदूरों के लिए विभागीय योजनाओं पर खर्च किया जाता है.
संवाददाता, पटना
सरकारी एवं निजी प्रतिठानों से कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर राशि श्रम संसाधन विभाग को प्राप्त होता है, जो कि निबंधित कामगारों व मजदूरों के लिए विभागीय योजनाओं पर खर्च किया जाता है.इसके बावजूद अब भी निजी संस्थानों उपकर नहीं मिल पाता है. इस कारण विभाग ने निजी संस्थानों पर सख्ती करने का निर्णय लिया है. विभागीय सचिव दीपक आनंद ने बताया है कि लेबर सेस की वसूली के लिए विभाग नगर निकायों की भी सहायता ली जायेगी. निजी निर्माण में रेरा, नगर निगमों के माध्यम से लेबर सेस की वसूली सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है. चूंकि मकान, संस्थान हो या अपार्टमेंट, नक्शे की मंजूरी रेरा और नगर निगमों से मंजूरी दी जाती है. मंजूरी के दौरान उस पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि का भी उसमें ब्योरा होता है. इस कारण विभाग निगम और रेरा के माध्यम से नक्शा की मंजूरी के समय ही एक फीसदी लेबर सेस की वसूली सुनिश्चित करेगा.
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