शेखपुरा में 'बजरंग दल' की बड़ी जीत, गौ तस्करी मामले में कोर्ट ने 31 नंदी और 1 गौ माता का संरक्षण रखा बरकरार

Published by : Vivek Singh Updated At : 30 May 2026 10:32 AM

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कोर्ट के बाहर की तस्वीर

Sheikhpura News : शेखपुरा जिला में वर्ष 2023 में कथित गौ तस्करी की आशंका के बीच मुक्त कराए गए 31 नंदी बाबा और एक गौ माता से जुड़े मामले में बजरंग दल शेखपुरा को बड़ी कानूनी सफलता मिली है. लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपर न्यायालय ने संगठन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए गौवंश के संरक्षण को बरकरार रखा है.

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(शेखपुरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट)

Sheikhpura News : शेखपुरा जिला में वर्ष 2023 में कथित गौ तस्करी की आशंका के बीच मुक्त कराए गए 31 नंदी बाबा और एक गौ माता से जुड़े मामले में बजरंग दल शेखपुरा को बड़ी कानूनी सफलता मिली है. लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपर न्यायालय ने संगठन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए गौवंश के संरक्षण को बरकरार रखा है. फैसले के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं और गौशाला से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है.

तस्करों के कब्जे से मुक्त कराकर गौशाला में दिया

बजरंग दल के नेता मनोहर कुमार सोनी ने बताया कि वर्ष 2023 में महादेव की कृपा से कथित गौ तस्करों के कब्जे से 31 नंदी और एक गौ माता को मुक्त कराया गया था. इसके बाद सभी पशुओं को शेखपुरा स्थित गौशाला में सुरक्षित संरक्षण प्रदान किया गया, जहां उनकी देखभाल की जा रही है.

पशु क्रूरता और आस्था के सम्मान को लेकर दर्ज कराया मामला

संगठन की ओर से पशु क्रूरता अधिनियम और हिंदू आस्था के सम्मान की रक्षा को लेकर कथित गौ तस्करों के खिलाफ थाना तथा निचली अदालत में लिखित आवेदन दायर किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान लोअर कोर्ट ने इन पशुओं को आरोपित पक्ष को सौंपने का आदेश दिया था, जिससे संगठन ने असहमति जताई.

लोअर कोर्ट के आदेश को चुनौती देकर अपर न्यायालय

लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ बजरंग दल ने अपर न्यायालय में अपील दायर की. संगठन का तर्क था कि गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इसके बाद मामले में कई चरणों में सुनवाई हुई और विस्तृत कानूनी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया.

अपर न्यायालय का फैसला बना संगठन के लिए बड़ी राहत

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अपर न्यायालय ने बजरंग दल के पक्ष में निर्णय सुनाया. अदालत के फैसले से 31 नंदी और एक गौ माता का संरक्षण बरकरार रहेगा. संगठन ने इसे गौ संरक्षण और गौ तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है.

फैसले के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल

न्यायालय के निर्णय के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं और गौशाला प्रबंधन से जुड़े लोगों ने खुशी जताई. संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह फैसला गौवंश संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे ऐसे मामलों में सकारात्मक संदेश जाएगा.

अधिवक्ताओं और गौशाला प्रबंधन का जताया आभार

बजरंग दल शेखपुरा ने इस मामले में सहयोग देने वाले अधिवक्ता मनोज कुमार, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं विहिप क्षेत्रीय गौ रक्षा विधि प्रमुख शशांक धर शेखर, श्री गौशाला शेखपुरा के संरक्षक सुनील कुमार, सचिव अमित कुमार और मैनेजर सचिन कुमार सहित सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया है.

गौ संरक्षण की मुहिम आगे भी रहेगी जारी

संगठन ने स्पष्ट किया कि गौवंश की सुरक्षा, संरक्षण और पशु तस्करी के खिलाफ उसका अभियान आगे भी जारी रहेगा. बजरंग दल ने कहा कि समाज और प्रशासन के सहयोग से गौ संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहेंगे.

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लेखक के बारे में

By Vivek Singh

विवेक सिंह माता सीता की धरती और मिथिला का द्वार कहे जाने वाले समस्तीपुर जिले से आते हैं. वर्तमान में प्रभात खबर में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले #The_Newsdharma के साथ डिजिटल मीडिया, ग्राउंड रिपोर्टिंग , और न्यूज़ लेखन के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रहा है. सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, युवा, महिला सुरक्षा और जनता से जुड़े मुद्दों पर विशेष रुचि रखते हैं. सरल, तथ्यात्मक और प्रभावी लेखन शैली के माध्यम से पाठकों तक महत्वपूर्ण खबरें और मुद्दे पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते हैं. NGO अमर शहीद बिपिन सिंह फाउंडेशन के साथ जुड़कर सामाजिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण ,रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर भी कार्य करने का अनुभव हैं.

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