NEET paper leak: आरोपितों को नहीं मिली जिला कोर्ट से राहत, जज ने कहा-CBI की विशेष अदालत जाएं

Author Ashish jha
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NEET paper leak: नीट पेपर लीक मामले में मंगलवार को पटना एडीजे-5 की अदालत ने 13 आरोपियो की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि अब इस मामले में सभी तरह की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में ही होगी.

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NEET paper leak: पटना. नीट पेपर लीक मामले में मंगलवार को पटना में सुनवाई हुई. एडीजे-5 की अदालत में सभी 13 आरोपियो की जमानत याचिका के साथ संजीव मुखिया की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में सभी तरह की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में ही होगी.

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CBI की विशेष अदालत जाएं

कोर्ट ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कहा कि यह केस अब केंद्रीय जांच एजेंसी के पास चली गई है. लिहाजा इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ अदालत को दें. कोर्ट ने ये भी कहा कि अब इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी. वहीं कोर्ट पीपी को कहा गया कि नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई अब सीबीआई के पास चली गई है. अब इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी.

केस की सुनवाई अब सीबीआई की विशेष अदालत में होगी

इस संबंध में अधिवक्ता उदय शंकर सिंह ने कहा कि दो आवेदक जिनकी संख्या 1668 24 अखिलेश कुमार और 1078 आयुष के बेल आवेदन को अधिवक्ता के द्वारा विड्रॉल के लिए अभियोजन आवेदन दिया है. वहीं मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई 15 जुलाई को होगी. सुनवाई अब सीबीआई की विशेष अदालत में होगी. जब कोर्ट में लेटर प्राप्त हो जाएगा उसके बाद इस केस को सीबीआई की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. उसके बाद इस केस की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में की जाएगी.

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पांच मई को हुए थे 13 गिरफ्तार

पांच मई को पटना के शास्त्री नगर थाने में नीट पेपर लीक मामले में 12 पुरुष एक महिला समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद लगातार इन लोगों के निशानदेही पर कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. इसके बाद इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वहीं इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया. इसके बाद ईओयू के द्वारा कई आरोपियों को बिहार और झारखंड से गिरफ्तार किया गया. वहीं अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी. शास्त्री नगर थाने में दर्ज फिर 358/ 24 में संजीव मुखिया का भी नाम सामने आया था जिसके बाद संजीव मुखिया ने कोर्ट से नो क्रोसिव आदेश प्राप्त कर लिया. जिसमें इस आदेश में कहा गया कि इस कांड संख्या में संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की जांच में संजीव मुखिया का नाम बार-बार सामने आया.

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