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अब प्रोमोशन में दिव्यांगजनों को मिलेगा चार फीसदी आरक्षण का लाभ

Updated at : 13 May 2025 1:51 AM (IST)
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अब प्रोमोशन में दिव्यांगजनों को मिलेगा चार फीसदी आरक्षण का लाभ

राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नियुक्ति में आरक्षण सहित अन्य प्रावधान किये गये हैं.

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संवाददाता,पटना राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नियुक्ति में आरक्षण सहित अन्य प्रावधान किये गये हैं.अभी तक प्रोमोशन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था.अब उन्हें प्रोमोशन में भी चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण मिलेगा.इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है.दरअसल दिव्यांग कर्मियों द्वारा प्रोमोशन में भी आरक्षण की मांग की जाती रही है. इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगजन कर्मियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण पर विचार करने का आदेश दिया था.पटना उच्च न्यायालय ने भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए दिव्यांग कर्मियों को प्रोमोशन में आरक्षण का आदेश दिया.राज्य सरकार ने सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में यह निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने भी दिव्यांगजन को प्रोमोशन में चार फीसदी आरक्षण का किया प्रावधान: राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस मामले निर्णय लेने से पहले देश के अन्य राज्यों से दिव्यांगजनों के लिए प्रोमोशन में आरक्षण की व्यवस्था अध्ययन कराया था.इस बीच,केंद्र सरकार के कार्मिक,लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भी प्रोमोशन निमित्त बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया.इसके बाद इस पर विचार करके राज्य सरकार ने कर्मियों के प्रोमोशन के पदों पर दिव्यांगजनों के लिए चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण, जिसमें दिव्यांगता के चारों प्रकार के लिए एक-एक फीसदी का लाभ देने का निर्णय लिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAKESH RANJAN

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