पटना. किसी भी व्यवसाय को शुरू करते समय आपको यदि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है, तो कृपया सतर्क हो जाएं. व्यवसायियों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस संबंध में वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि शुरुआत में तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से मिल जाता था, लेकिन विगत वर्षों में कई लोगों ने गलत पते पर रजिस्ट्रेशन लेकर बोगस बिलिंग का काम बड़े पैमाने पर किया है. इसके बाद सरकार ने रजिस्ट्रेशन के नियमों में बहुत बदलाव किये हैं. यह कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अगर आपको तत्काल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना हो, तो यह लगभग नामुमकिन हो जाता है. इससे कई बार व्यापारियों को तय समय में व्यवसाय आरंभ करने में परेशानी होती है. यह परेशानी और गंभीर हो जाती है, जब संबंधित अधिकारी द्वारा गैर जरूरी कागजात की मांग की जाती है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में एक दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिसमें गैर जरूरी कागजात मांगने पर अधिकारियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये गये हैं. अब भी कई मामलों में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको जीएसटी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. ऐसे में रजिस्ट्रेशन लेना एक बहुत ही मुश्किल कार्य हो गया है. इतना ही नहीं यदि आप रजिस्ट्रेशन में कोई बदलाव जैसे कि पता बदलना हो या कोई अतिरिक्त व्यवसाय स्थल को जोड़ना हो, तो भी उसमें उसी स्तर की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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