संवाददाता, पटना
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 के तहत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में पांच वर्षीय एकीकृत स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को समय पर पंजीकरण और प्राथमिकता चयन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. वे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आमंत्रण प्राप्त कर पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा पंजीकरण या काउंसलिंग शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. वे चाहें, तो समय सीमा से पहले अपनी एनएलयू प्राथमिकताएं अपडेट कर सकते हैं. कुछ ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने काउंसलिंग शुल्क का भुगतान किया था, लेकिन अद्यतन परिणामों के अनुसार काउंसेलिंग के लिए योग्य नहीं पाये उन्हें शुल्क वापस किया जायेगा. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आमंत्रण प्राप्त किया था और अद्यतन परिणामों के अनुसार अब काउंसलिंग के योग्य हैं, लेकिन अब तक पंजीकरण नहीं किया है, वे अपनी प्राथमिकताएं अपडेट करके और काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.21 मई तक रजिस्ट्रेशन, 26 से होगा एडमिशन
क्लैट में सफल स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए 17 मई से 21 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के तीन राउंड होंगे. प्रत्येक राउंड की सीट आवंटन सूची निर्धारित तिथियों पर जारी की जायेगी. जिससे अभ्यर्थियों को अपने विकल्पों का चयन करने और प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा.इन तिथियों का रखें ध्यान
– एडमिशन के लिये रजिस्ट्रेशन 17 से 21 मई तक – प्रथम मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 26 मई – दूसरी मेरिट लिस्ट 4 जून – तीसरी और अंतिम मेरिट लिस्ट 20 जूनसात प्रश्न किये गये हैं रद्द
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2025 के अंतर्गत लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के पांच प्रश्न और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सेक्शन के दो प्रश्न रद्द कर दिये गये हैं. इसके चलते मूल्यांकन का कुल अंक 120 की बजाय 113 अंक हो गया है. पांच प्रश्नों के उत्तरों में भी संशोधन हुआ है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है