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बाढ़ के समय पशुओं की मौत पर मिलेगा मुआवजा

Updated at : 10 Jul 2025 1:18 AM (IST)
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बाढ़ के समय पशुओं की मौत पर मिलेगा मुआवजा

बाढ़ या किसी आपदा के समय मवेशी गुम होने या मृत होने पर सरकार सहायता राशि देगी. सहायता राशि के लिए पशुपालकों को आवेदन करना होगा.

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पटना. बाढ़ या किसी आपदा के समय मवेशी गुम होने या मृत होने पर सरकार सहायता राशि देगी. सहायता राशि के लिए पशुपालकों को आवेदन करना होगा. इसमें चार श्रेणियां होंगी. पहली श्रेणी में दूध देने वाले पशु, दूसरी में भार ढ़ोने वाले पशु, तीसरी श्रेणी पॉल्ट्री और चौथी श्रेणी घर से सटे पशु शेड के अग्निकांड के मामले को अनुदान देने की श्रेणी में रखा गया है. पहली श्रेणी के बड़े आकार के पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि के लिए 37,500 रुपये मिलेंगे. 3 पशुओं के लिए सहायता राशि मिलेगी. इसी श्रेणी में छोटे आकार के पशुओं जैसे बकरी, भेड़, सुकर के लिए 4,000 रुपये मिलेंगे. 30 पशुओं तक के लिए राशि इस श्रेणी में मिलेगी. दूसरी श्रेणी के भार ढोने वाले बड़े पशुओं जैसे बैल, ऊंट, घोड़ा आदि की मृत्यु होने प्रति इकाई 32,000 रुपये 3 पशुओं तक के लिए मिलेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAKESH RANJAN

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