संवाददाता,पटना बिहार न्यायिक सेवा के अधिकारियों, उनकी पत्नी, परिवार के सदस्यों और पारिवारिक पेंशनरों को अब कैशलेस इलाज और जांच जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेवा देने के लिए सभी जिलों को निर्देश दिया है. विभाग की ओर से सभी जिलों के डीएम, सिविल सर्जन और मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि बिहार न्यायिक सेवा के कार्यरत के साथ ही सेवानिवृत्त पदाधिकारी, पति, पत्नी के साथ ही परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को कैशलेस जांच की सुविधा दी जानी है. इसके लिए मानक अस्पतालों एवं जांच घरों के निर्धारण करना है. मानकों के लिए 30 जनवरी को एक एसओपी जारी की गयी है. एसओपी में दिये गये मानकों के अनुसार संबंधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा. साथ ही महीने भर के अंदर मानक अस्पताल एवं जांच घरों के साथ एकरारनाम किया जाना है. यह एकरारनामा जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्तर पर होगा.
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