पटना में NH किनारे बने अवैध ढाबों और पार्किंग पर चलेगा बुलडोजर, 15 दिनों में हटाने का DM का आदेश

सांकेतिक फोटो
Bulldozer Action in Patna: पटना डीएम ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि अगले 15 दिनों के दौरान नेशनल हाईवे के किनारे बने अवैध होटल और पार्किंग को हटाया जाएगा. नियम नहीं मानने वालों पर कार्रवाई होगी.
Bulldozer Action in Patna: नेशनल हाईवे को अतिक्रमण फ्री करने के लिए पटना जिला प्रशासन ने एक अभियान शुरू किया है. इस अभियान के दौरान अगले 15 दिनों के भीतर सड़क किनारे बने अवैध होटल और पार्किंग को हटाया जाएगा. यह फैसला डीएम एमएस त्यागराजन और एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. इस बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे.
अधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया
मीटिंग के बाद अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत नेशनल हाईवे के किनारे चल रहे ढाबों और अवैध पार्किंग को हटाया जाएगा. हाईवे पर इल्लीगल रूप से लगाए गए ट्रक और दूसरी गाड़ियों को जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा.
पटना जिला प्रशासन ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक के दौरान, डीएम और एसएसपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों, एसडीओ, एसडीपीओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
अधिकारियों ने बताया कि जनता की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है और इस संबंध में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हाईवे के किनारे अतिक्रमण और अनधिकृत पार्किंग से यात्रियों को खतरा होता है और इससे यातायात जाम और दुर्घटनाएं हो सकती हैं.
इसके अलावा, डीएम ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में सुनवाई के दौरान बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत दायर दूसरी अपीलों के बारे में भी जानकारी ली. इस दौरान 10 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया.
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अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर
शुक्रवार को डीएम ने बिहटा सर्किल क्षेत्र में गैर-मजरुआ जमीन से संबंधित अवैध भूमि डॉक्यूमेंट को रद्द करने में लापरवाही की पहचान की. उन्होंने बिहटा सर्कल अधिकारी को निर्देश दिया कि वे संबंधित राजस्व कर्मचारी के खिलाफ 24 घंटे के भीतर फॉर्म-ए तैयार करके एक्शन शुरू करें.
डीएम ने संबंधित भूमि खाते के तहत पंजीकृत सभी अवैध भूमि डॉक्यूमेंट को रद्द करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि इन प्रस्तावों पर सुनवाई प्रायोरिटी के आधार पर की जाए और लागू नियमों के अनुसार उनका निपटारा किया जाए.
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By Paritosh Shahi
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