Bihar Railway New Rule: एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे की तरफ से भी नया रूल लाया जा रहा है. भारतीय रेलवे की दिशा-निर्देश पर पूर्व मध्य रेल जोन से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों को नयी सुविधा देने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत पटना जंक्शन सहित सभी जोन के सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सामान जांच की नयी व्यवस्था लागू की जायेगी.
इन स्टेशनों पर लागू हो सकता है नया नियम
दरअसल, यात्रियों का स्टेशन पर सामान तौला जायेगा और उसका आकार भी देखा जायेगा. तय सीमा से अधिक वजन या आकार होने पर एक्सट्रा चार्ज लगेगा. यह सिस्टम दानापुर रेल मंडल के पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, पटना साहिब, बिहारशरीफ जैसे प्रमुख स्टेशनों पर शुरू करने की योजना बनायी गयी है. सब कुछ ठीक रहा, तो अगले साल मार्च में होली से पहले यह सुविधा शुरू कर दी जायेगी.
स्टेशनों पर लगाई जायेगी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें
रेलवे सूत्रों की माने तो, लगेज सिस्टम के लिए बड़े पैमाने पर मैन पावर को पूरा करने की तैयारी की जा रही है. इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर वजन तौलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगायी जायेगी. सूत्रों की माने तो, पटना जंक्शन के एंट्री प्वाइंट, करबिगहिया, न्यू पार्किंग एरिया सहित टोटल पांच जगहों पर जांच की योजना बनायी जा रही है. इसी तरह दानापुर समेत अन्य स्टेशन को शामिल किया गया है.
ऐसा होने पर वसूला जायेगा जुर्माना
जानकारी के मुताबिक, लगेज मशीन के पास रेलवे पुलिस और वाणिज्य विभाग के कर्मियों की ड्यूटी रहेगी. इससे जंक्शन पर यात्रियों के लगेज का वजन लिया जायेगा. अगर कोई यात्री तय मानक से ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करते हैं और उन्होंने उसका एडवांस में बुकिंग चार्ज नहीं भरा है, तो उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है. रेलवे के नियमों के अनुसार उस सामान का जो बुकिंग चार्ज बनता है, उसका 6 गुना जुर्माना लिया जायेगा.
रेलवे स्टेशनों पर होगी यात्रियों की जांच
एंट्री प्वाइंट पर लगेज मशीन से वजन कराने के बाद ही यात्री प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे. यहां उतरने वाले यात्रियों के भी लगेज की जांच की जा सकती है. यानी आने-जाने वाले दोनों की यात्रियों की जांच होगी. रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि वजन तौलने वाली मशीन लगाने पर विचार-विमर्श चल रहा है. अगर किसी का लगेज साइज काफी बड़ा है और उसका वजन भले ही निर्धारित मानक से कम हो, तो उस सूरत में भी ज्यादा जगह घेरने की वजह से जुर्माने का प्रावधान रहेगा.

