Bihar News: पटना. बिहार में नई कोचिंग नियमावली जल्द लागू होगी. शिक्षा विभाग ने पुरानी कोचिंग नियमावली में कई संशोधन कर इसे और सख्त तथा विद्यार्थियों के लिए हितकारी बनाया है. शिक्षा विभाग ने नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे विधि विभाग को भेजा गया है. विधि विभाग से स्वीकृति के बाद इसे राज्य कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. माना जा रहा है कि अगले माह कैबिनेट से भी इस नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी.
कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे सरकारी शिक्षक
नई कोचिंग नियमावली लागू होने के बाद सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे. सरकारी शिक्षकों के कोचिंग में पढ़ाने की स्थिति में शिक्षा विभाग साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेगा. यह भी प्रावधान होगा कि किसी भी स्कूल और शिक्षण संस्थान के पास कोचिंग संस्थान न हो. पुरानी नियमावली में ये प्रावधान नहीं थे. बिना निबंधन कोचिंग चलानेवालों पर कार्रवाई होगी.
मनमानी फीस पर होगी कार्रवाई
नियमावली में अनाप-शनाप फीस लेने की शिकायत, इसकी जांच और कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है. कोचिंग संस्थानों को अपनी निर्धारित फीस भी सार्वजनिक करनी होगी. संस्थानों को सक्षम प्राधिकार से संचालन की अनुमति लेनी होगी. इसके लिए जिलास्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कमेटी होगी, जो आधारभूत संरचना समेत अन्य सुविधाओं की जांच कर निबंधन की सहमति देगा. छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय भी होना चाहिए.
अब तक नियमावली नहीं थी प्रभावी
बिहार में सबसे पहले बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) 2011 लागू हुई थी. इसके बहुत प्रभावी नहीं होनेसे 2022 में कोचिंग नियमावली को लेकर लोगों से सुझाव भी मांगा गया था. फिर 2023 में बिहार कोचिंग नियमावली लाई गई, लेकिन यह लागू नहीं हो सकी. नियमावली के प्रावधानों को लेकर बवाल होने पर इसमें संशोधन की आवश्यकता जतायी गई थी. अबकी कोचिंग संस्थान के निबंधन की प्रक्रिया पारदर्शिता होगी. इसके लिए पोर्टल बनेगा. इस पर जिलावार निबंधित कोचिंग की स्थिति दिखेगी. इस पर कोचिंग संस्थान के कोर्स, फीस और शिक्षक आदि की जानकारी रहेगी.
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