Bihar Bhumi: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों की सुविधा के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल की शुरुआत की है. इस पोर्टल का मकसद लैंड रिकार्ड्स में होने वाली गलतियों को सरल, पारदर्शी और समय से सुधारना है. अब नागरिकों और रैयतों को जमीन से जुड़ी छोटी-बड़ी गलतियों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
लोगों को होगा लाभ
बिहार सरकार ने इस पोर्टल के माध्यम से हर प्रकार के कार्य के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है, ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो सके. इससे लोगों का समय बचेगा और भूमि से जुड़े विवाद भी कम होंगे. परिमार्जन प्लस पोर्टल पर नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसी जानकारियों में गलती सुधार की सुविधा दी गई है. इसके अलावा छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन दर्ज कराने और आवश्यक मामलों में जमीन मापी के बाद सुधार की व्यवस्था भी की गई है.

कितने दिन में होगा काम
सरकार ने कई प्रकार के सुधार के लिए अधिकतम समय-सीमा भी तय की है. टाइपिंग मिस्टेक और चूक सुधार के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया है. सामान्य गलती को 35 दिनों में सुधारा जायेगा. छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने और भू-मापी से जुड़े मामलों के लिए अधिकतम 75 कार्य दिवस की समय-सीमा तय की गई है.
सरकार ने जारी निर्देश में यह भी कहा है कि निर्धारित समय-सीमा में मामलों को निपटाना अनिवार्य होगा. यदि किसी स्तर पर लापरवाही बरती जाती है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
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कहां कर सकते हैं शिकायत
परिमार्जन प्लस पोर्टल का लाभ लेने के लिए नागरिक अपने कंप्यूटर या मोबाइल से बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर 18003456215 पर संपर्क कर सकते हैं या जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
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