संवाददाता,पटना बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है. इस संवर्ग में मूल कोटि के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और प्रोन्नति के प्रथम स्तर के शिक्षा विकास पदाधिकारी शामिल होंगे. यह दोनों ही पद अराजपत्रित होंगे. इनका वेतनमान और स्वीकृत पदों की संख्या समय-समय पर सरकार तय करेगी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ की तरफ से जारी इस अधिसूचना के मुताबिक इस संवर्ग सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की जायेगी. नियुक्ति आयोग के जरिये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी. सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी. न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी. इन नियुक्तियों में राज्य सरकार के आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे. खास बात यह होगी कि सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद की तरफ से किया जायेगा. नियुक्त पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा और कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी.
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