गड़बड़ी करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
Updated at : 23 Dec 2024 12:57 AM (IST)
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जिले के निजी स्कूलों में आरटीइ के तहत नामांकन लेने वाले बच्चों की फीस रिइंबर्समेंट में गड़बड़ी करने पर संस्थान पर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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संवाददाता, पटना
जिले के निजी स्कूलों में आरटीइ के तहत नामांकन लेने वाले बच्चों की फीस रिइंबर्समेंट में गड़बड़ी करने पर संस्थान पर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जायेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि ऐसी शिकायत मिल रही है कि कई स्कूल गलत तरीके स फीस रिइंबर्समेंट नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. आरटीइ के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है. इस प्रावधान के तहत सरकार निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस, पुस्तकों, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक सामग्री की रिइंबर्समेंट करती है. विभाग के अनुसार वर्ष 2019-20 में निजी स्कूलों द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर दी गयी सूचनाओं की समीक्षा में कई अनियमितताएं पायी गयी हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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