पटना HC का फैसला : 15 लाख के सरकारी ठेके में SC-ST को भी दें 50 फीसदी हिस्सेदारी

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 May 2017 3:03 PM

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पटना :बिहार सरकार द्वारा15 लाख रुपये से कम के सरकारी ठेकों में एसटी-एससी वर्ग को पचास फीसदी आरक्षण देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को आज पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया है. इस संबंध में सपना सिंह […]

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पटना :बिहार सरकार द्वारा15 लाख रुपये से कम के सरकारी ठेकों में एसटी-एससी वर्ग को पचास फीसदी आरक्षण देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को आज पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया है.

इस संबंध में सपना सिंह की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. जिसे आज सुनाया गया.साथही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ सही हकदारों को मिले और इस योजना में इन श्रेणियों के क्रिमी लेयर को शामिल नहीं किया जाये.

एक सप्ताह में फ्री होल्ड की शुरू होगी प्रक्रिया

मालूमहो कि राज्य सरकार ने एक निर्णय लेकर पंद्रह लाख रुपये से कम के सरकारी ठेकों में एससी-एसटी वर्ग को पचास फीसदी आरक्षण देना तय किया था. सरकार के इस आदेश को सपना सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.जिसेआज कोर्ट ने खारिज करतेहुए कोई राहत नहीं दी है.

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