स्प्रिट बनाने वाली कंपनियों को पटना HC से राहत, बिहार सरकार के आदेश को कोर्ट ने किया रद्द

Updated at : 03 May 2017 3:57 PM (IST)
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स्प्रिट बनाने वाली कंपनियों को पटना HC से राहत, बिहार सरकार के आदेश को कोर्ट ने किया रद्द

पटना : बिहार में स्प्रिट बनाने वाली कंपनियों को आज पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सरकार ने डिस्टिलरी कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया था. जिसका असर राज्य में होमियोपैथी दवाओं की बिक्री करने वालेकारोबारियों […]

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पटना : बिहार में स्प्रिट बनाने वाली कंपनियों को आज पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सरकार ने डिस्टिलरी कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया था. जिसका असर राज्य में होमियोपैथी दवाओं की बिक्री करने वालेकारोबारियों पर भी पड़ा था.

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पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन की फुल बेंच ने इस संबंध में सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया. हाईकोर्ट के इस फैसले को बिहार में स्प्रिट बनाने वाली कंपनियों के लिये बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले शराबबंदी को लागू करने के बाद बिहार सरकार ने एक आदेश पारित कर के राज्य में डिस्टिलरी कंपनियों को भी बंद करने का आदेश दिया था.मालूमहो कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी का कानून 5 अप्रैल 2016 से ही लागू है.

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