#Patna Sex Scandal Case : निखिल के पिता ने IG पर लगाए ये सनसनीखेज आरोप
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Mar 2017 11:57 AM
पटना: बिहार के एक पूर्व मंत्री की बेटी से दुष्कर्म व सेक्स रैकेट संचालन के आरोपों से घिरे ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी कीरिट याचिकापरआज पटनाहाईकोर्ट में सुनवाईहोगी. वहीं निखिल के रिटायर्ड आइएएस पिता कृष्ण बिहारी प्रसाद सिन्हा ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि सीआइडी के आइजी (कमजोर वर्ग) अनिल किशोर यादव ने […]
पटना: बिहार के एक पूर्व मंत्री की बेटी से दुष्कर्म व सेक्स रैकेट संचालन के आरोपों से घिरे ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी कीरिट याचिकापरआज पटनाहाईकोर्ट में सुनवाईहोगी. वहीं निखिल के रिटायर्ड आइएएस पिता कृष्ण बिहारी प्रसाद सिन्हा ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि सीआइडी के आइजी (कमजोर वर्ग) अनिल किशोर यादव ने पटना एम्स के तत्कालीन निदेशक जीके सिंह को फंसाने के लिए उनके आइपीएस दामाद राजीव रंजन से मदद मांगी थी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिकनिखिलप्रियदर्शी के पिता ने राज्य के गृह सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी पीके ठाकुर को आवेदन देकर इस मामले की जांच कर रही सीआइडी के आइजी (कमजोर वर्ग) अनिल किशोर यादव पर कई आरोप लगाए हैं. निखिल के पिता ने आइजी को उनके मामले की जांच से उन्हें अलग करने की भी मांग की है. वहीं आइजी का कहना है कि निखिल का परिवार उनकी जांच को प्रभावित करने की हर स्तर पर कोशिश कर रहा है.
निखिल की याचिका पर आज सुनवाई
पटनाहाई कोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ यौन शोषण मामले के अभियुक्त निखिल प्रियदर्शी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. याचिका में निखिल प्रियदर्शी ने एक पूर्व मंत्री की बेटी के द्वारा लगाये गये यौन शोषण एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के धाराओं के उल्लंघन के आरोपों एवं उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को रद्द करने की प्रार्थना की है.
कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडेय की जमानत पर 17 को सुनवाई
पटना. अधिवक्ता क्लर्क नवल किशोर के असामयिक निधन की वजह से गुरुवार को पटना व्यवहार न्यायालय में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. शोक में अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखा. गुरुवार को ही यौन शोषण मामले में आरोपी पूर्व कांग्रसी नेता ब्रजेश पांडेय के अग्रिम जमानत आवेदन पर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन बहस नहीं होने की वजह से अब अगली सुनवाई की तिथि 17 मार्च को सुनिश्चित की गयी है.
गुरुवार को गांधी मैदान बम ब्लास्ट सहित कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई भी नहीं हो सकी. गौरतलब है कि शुक्रवार तक ही व्यवहार न्यायालय चलेगा. उसके बाद होली की छुट्टी हो जायेगी. फिर न्यायालय 14 मार्च को खुलेगा.
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