पटना हाइकोर्ट ने बेगूसराय DM को लगायी कड़ी फटकार, जानें क्यों
Updated at : 21 Dec 2016 7:13 AM (IST)
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पटना : पटना उच्च न्यायालय ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के नियुक्ति मामले में जांच के नाम पर तीन महीने से वेतन रोकने तथा उससे काम लिये जाने पर नाराजगी जाहिर की. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने बेगूसराय के डीएम को इस मामले में एक महीने में जांच पूरी कर लेने का आदेश दिया. […]
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पटना : पटना उच्च न्यायालय ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के नियुक्ति मामले में जांच के नाम पर तीन महीने से वेतन रोकने तथा उससे काम लिये जाने पर नाराजगी जाहिर की. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने बेगूसराय के डीएम को इस मामले में एक महीने में जांच पूरी कर लेने का आदेश दिया.
साथ ही एक महीने तक उन्हें खुद के वेतन लेने से भी मना कर दिया. कोर्ट ने 20 जनवरी तक जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने को कहा है. तब तक डीएम को वेतन नहीं लेने का आदेश दिया. इस संबंध में कोर्ट ने सरकारी वकील को अपने आदेश से अवगत करा दिया है. नंदकिशाेर पंडित नाम के एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की याचिका पर यह आदेश आया है.
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