हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
Updated at : 10 Nov 2016 7:09 AM (IST)
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पटना : शहरी विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि को ग्रामीण क्षेत्र में दिये जाने पर हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. हाइकोर्ट ने चार सप्ताह में केंद्र को जवाब देने के लिए कहा है. स्वयंसेवी संस्था वेट्रन फोरम की लोकहित याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व न्यायाधीश ए अमानुल्लाह […]
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पटना : शहरी विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि को ग्रामीण क्षेत्र में दिये जाने पर हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. हाइकोर्ट ने चार सप्ताह में केंद्र को जवाब देने के लिए कहा है. स्वयंसेवी संस्था वेट्रन फोरम की लोकहित याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है.
हाइकोर्ट यह जानना चाहती है कि सरकार सचमुच में जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास योजना को ग्रामीण क्षेत्र में विचलित कर दिया है. अब अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. इससे पहले केंद्र सरकार को जवाब देना है. लोकहित याचिका में कहा गया कि पटना व गया के बीच बस चलाने के लिए राशि आवंटित हुई थी. उस राशि को दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र में बस चलाने का कार्य किया जा रहा है. याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार की राशि को राज्य सरकार डायवर्ट कर देती है.
गुड्डु बाबा को देनी होगी सफाई
हाइकोर्ट ने गुड्डु बाबा की लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उनसे ही कई सवाल पूछे. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व न्यायाधीश ए अमानुल्लाह ने सवाल किया कि आप करते क्या हैं.
आपको फंड कहां से आता है. अब तक कितना केस फाइल किये हैं. अगर एनजीओ है तो तीन साल का वैलेंस सीट जमा करें. खंडपीठ ने दो सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है. गुड्डु बाबा ने लोकहित याचिका में वेटनरी कॉलेज के लिए खरीद की गयी बैक्टीरियल वैक्सीन मशीन में घपले का आरोप लगाया था. याचिका में कहा गया कि मशीन खराब है.
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