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पटना HC ने ट्रेन में छेड़खानी मामले में MLC टुन्ना को दी जमानत

Updated at : 24 Oct 2016 8:16 PM (IST)
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पटना HC ने ट्रेन में छेड़खानी मामले में MLC टुन्ना को दी जमानत

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने हावड़ा-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार एक नाबालिग लड़की के साथ गत 24 जुलाई को यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी भाजपा से निलंबित विधान पार्षद टुन्ना जी पाण्डेय को आज जमानत दे दी. न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एक खंडपीठ ने इस मामले में पाण्डेय की याचिका की सुनवाई […]

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पटना : पटना उच्च न्यायालय ने हावड़ा-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार एक नाबालिग लड़की के साथ गत 24 जुलाई को यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी भाजपा से निलंबित विधान पार्षद टुन्ना जी पाण्डेय को आज जमानत दे दी. न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एक खंडपीठ ने इस मामले में पाण्डेय की याचिका की सुनवाई करने के बाद उन्हें जमानत दे दी. गत 24 जुलाई को हावड़ा-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रही एक 12 वर्षीय लडकी के माता-पिता द्वारा इस मामले में लिखित शिकायत किये जाने पर टुन्ना जी पाण्डेय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.

हाजीपुर रेलवे स्टेशन राजकीय रेल थाना पुलिस ने इस मामले में विधान पार्षद के खिलाफ भादंवि की धारा 354 ए :लैंगिक अनुग्रह के लिए अनुरोध या मांग: और पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 10 एवं 12 के तहत अदालत के समक्ष आज आरोप पत्र समर्पित किया था. वैशाली जिला के अतिरिक्त जिला न्यायधीश :प्रथम: पदमा चौबे ने गत 01 अगस्त को पाण्डेय की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. पीड़िता के माता-पिता ने शिकायत दी थी कि हाजीपुर जंक्शन के पास पाण्डेय ने उनकी बेटी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी. विधान पार्षद को ट्रेन में सवार अनुरक्षक दल ने गिरफ्तार कर लिया और जीआरपी हाजीपुर को सौंप दिया था. पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश में हावड़ा से गोरखपुर जा रहा था जबकि पाण्डेय दुर्गापुर से हाजीपुर जा रहे थे.

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