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सावधान ! सोशल मीडिया में शराब का समर्थन किया तो जाना होगा जेल

पटना : बिहार में लागू नये शराबबंदी कानून में शराब अथवा मादक द्रव्य के प्रयोग को लेकर विज्ञापन देने और उसे प्रकाशित करने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. नए शराबबंदी कानून की धारा 40 के तहत किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के प्रयोग की […]

पटना : बिहार में लागू नये शराबबंदी कानून में शराब अथवा मादक द्रव्य के प्रयोग को लेकर विज्ञापन देने और उसे प्रकाशित करने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. नए शराबबंदी कानून की धारा 40 के तहत किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के प्रयोग की याचना करने वाला कोई विज्ञापन देता है तो वह कम से कम तीन से पांच वर्ष के कारावास और दस लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. नए शराबबंदी कानून की धारा 44 के तहत अवैध शराब व्यापार में अवयस्क अथवा महिलाओं को नियोजित करने पर कम से कम दस वर्षों के कारावास जिसे बढाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है तथा एक से दस लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है.

भागलपुर से संवाददाता द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर भी शराब का समर्थन करने वाले को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. शराबबंदी के तहत बने कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. किसी के फेसबुकअकाउंट या ट्वीटर पर यदि शराब का समर्थन करते या उसपर कोई समर्थन वाले आर्टिकलपायेजाते हैं तो उसपर तत्कालप्राथमिकी दर्ज करने कीबात कही गयी है. जिला प्रशासन ने इसके लिये मॉनेटरिंग की व्यवस्था भी की है. शराबबंदी से जुड़े सभी मामलों की निगरानी के लिये जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. आज भागलपुर में डीएम के नेतृत्व में हुई बैठक में पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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