शराब बरामदगी मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिंदी यादव को जमानत दी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Jul 2016 3:58 PM
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने गया जिला में गत 6-7 मई की रात्रि में रोड रेज में आदित्य सचदेवा नामक छात्र की हत्या के मुख्य आरोपी रॅाकी यादव के पिता जेल में बंद बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिंदी यादव को उनके घर से शराब की बोतल बरामदगी के मामले में आज जमानत दे दी. गत […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने गया जिला में गत 6-7 मई की रात्रि में रोड रेज में आदित्य सचदेवा नामक छात्र की हत्या के मुख्य आरोपी रॅाकी यादव के पिता जेल में बंद बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिंदी यादव को उनके घर से शराब की बोतल बरामदगी के मामले में आज जमानत दे दी. गत 6-7 मई की रात्रि में गया जिला के रामपुर थाना अंतर्गत पुलिस लाइन के समीप 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की वाहन ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद के दौरान राकेश रंजन यादव उर्फ रॅाकी यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
बिहार उत्पाद संशोधन कानून के तहत गिरफ्तारी
राजद के बाहुबली नेता बिंदी यादव तथा उनकी पत्नी तथा जदयू से निलंबित पार्षद मनोरमा देवी के सरकारी अंगरक्षक राजेश कुमार को गत आठ मई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. इस मामले में फरार रॉकी की तलाश में गत 9-10 मई की रात्रि में बिंदी के घर की तलाशी के दौरान छह शराब की बोतलें बरामद होने पर मनोरमा देवी और बिंदी यादव के खिलाफ बिहार उत्पाद :संशोधन: कानून 2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
शराब मामले में मिली जमानत
इस मामले में फरार मनोरमा देवी के गत 17 मई को आत्मसमर्पण कर देने पर न्यायिक हिरासत में जेल बंद मनोरमा को पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व में ही जमानत दे दी है. पटना उच्च न्यायालय द्वारा आज इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी बिंदी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे क्योंकि आदित्य की हत्या के बाद रॅाकी यादव को फरार होने में मदद करने के मामले में गया जिले की एक निचली अदालत पूर्व में उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है.
हत्यारे बेटे को सहयोग करने का आरोप
उल्लेखनीय है कि आदित्य की हत्या के बाद से फरार रॅाकी यादव को पुलिस ने गत 10 मई को उनके पिता बिंदी यादव के बोधगया थाना अंतर्गत मस्तपुरा गांव स्थित मिक्सर प्लांट परिसर से गिरफ्तार कर लिया था. आदित्य हत्या मामले के एक अन्य आरोपी तथा रॅाकी के सहयोगी टेनी यादव ने गत 16 मई को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था.
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