तेजाब कांड : शहाबुद्दीन की जमानत याचिका को HC ने किया खारिज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Feb 2016 2:07 PM
पटना : सीवान के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड मामले में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेएम शर्मा की पीठ ने आज फैसला सुनाते हुए मो शहाबुद्दीन की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया. इससे पहले मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरीहोने के बाद न्यायाधीश जितेंद्र मोहन शर्मा के कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख […]
पटना : सीवान के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड मामले में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेएम शर्मा की पीठ ने आज फैसला सुनाते हुए मो शहाबुद्दीन की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया. इससे पहले मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरीहोने के बाद न्यायाधीश जितेंद्र मोहन शर्मा के कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया.
गौर हो कि दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में तीसरा भाई राजीव रोशन गवाह था. लेकिन, गवाही के दो दिन पहले उसकी हत्या हो गयी. उसकी हत्या का आरोप जेल में बंद मो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर लगा. इस मामले में पूर्व में जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई करने से मना कर दिया था. बाद में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने इस मामले को जस्टिस जितेंद्र मोहन शर्मा के कोर्ट में ट्रासंफर कर दिया.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि दो सगे भाइयों की हत्या के मामले से इस केस का कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन की संलिप्तता इस केस में नहीं है. दूसरी ओर सरकारी वकील ने कहा कि शहाबुद्दीन पुराने हिस्ट्रीशीटर हैं. तीनों भाइयों की हत्या के मामले में उनकी संलिप्तता रही है. सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया.
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