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जानिए कैसा होगा आपका मतदान कक्ष,चुनाव आयोग का निर्देश

Updated at : 27 Sep 2015 1:11 PM (IST)
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जानिए कैसा होगा आपका मतदान कक्ष,चुनाव आयोग का निर्देश

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार निर्वाचन आयोग को जरूरी निर्देश जारी किये हैं. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में निर्वाचन आयोग ने अपने पिछले अनुभव का जिक्र करते हुए कहा है कि विशिष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद कुछ मतदान कक्ष बनाने के लिए गत्ते का […]

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पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार निर्वाचन आयोग को जरूरी निर्देश जारी किये हैं. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में निर्वाचन आयोग ने अपने पिछले अनुभव का जिक्र करते हुए कहा है कि विशिष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद कुछ मतदान कक्ष बनाने के लिए गत्ते का इस्तेमाल किया गया जिसकी उंचाई प्रयाप्त नहीं थी,जबकि अन्य में घटिया गुणवत्ता वाले पार्दर्शी कपड़े का इस्तेमाल किया गया.

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मतदाता कक्ष के लिए झीनी सामग्री का इस्तेमाल कतई न करें. क्योंकि इससे वोटों की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है. निर्वाचन आयोग ने कहा कि कुछ उदाहरणओं में मतदान कक्ष बनाने के लिए धोती,लुंगी,साड़ी,जूट की बोरी जैसी झीनी सामग्री का इस्तेमाल किया गया. इस तरह के मामलों में मतदान की गोपनीयता प्रभावित जरूर हुई होगी. आयोग ने कहा कि कक्ष अपारदर्शी गत्ते से बनाया जाना चाहिए जिसके तीन तरफ चुनाव आयोग का प्रतीक अंकित होना चाहिए.

आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मतदान कक्ष न तो दरवाजे के पास हो और न ही किसी खिड़की के पास हो क्योंकि इससे मताधिकार की गोपनीयता पर असर पड़ सकता है. आयोग के मुताबिक जिस कक्ष में जिस मेज पर मतदान की इकाई स्थापित की जानी हो,वह ढ़ाई फुट लंबी होनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाताओं को मतदान करने में कोई दिक्कत न हो.

चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान इकाई ईवीएम और नियंत्रण इकाई को जोड़ने वाली केबल हमेशा दिखती रहनी चाहिए और किसी भी सूरत में कपड़े या किसी अन्य सामग्री से नहीं ढका जाना चाहिए,ताकि अगर यह हट जाए तो सबको दिखाई देने लगे. मतदाता मशीन से छेड़छाड़ नहीं कर पाए या केबल को नहीं हटा पाए,यह निश्चित करने के लिए अधिकारियों से कार्ड बोर्ड या फ्लेक्सीबोर्ड में इतना बड़ा छेद करने के लिए कहा गया है जिससे कि केबल पर नजर रखी जा सके. लेकिन छेद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि इससे मतदाता की निजता प्रभावित हो.

गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा चुनाव पांच चरणों में 12,16,28 अक्टूबर और एक नवंबर तथा पांच नवंबर को होगा. मतगणना आठ नवंबर को होगी.

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