पटना: विधानसभा चुनावों के पहले मतदाताओं को आकर्षित करने के कदमों के तहत बिहार सरकार ने जाहिरा तौर पर मंगलवार को मौजूदा वित्तवर्ष में स्कूली छात्रों को 75 प्रतिशत की उपस्थिति के प्रावधान से छूट दे दी ताकि वे विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें. इसके साथ ही सड़क निर्माण के लिए 15 लाख रुपये तक के ठेके में आरक्षित श्रेणियों के ठेकेदारों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
प्रधान सचिव (कैबिनेट सचिवालय) शिशिर सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले किए गए. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में 75 प्रतिशत उपस्थिति में छूट सिर्फ 2015-16 के लिए लागू होगी. यह व्यवस्था हायर सेकेंडरी स्तर तक के स्कूलों, प्राइमरी और सेकंडरी मदरसों तथा संस्कृत स्कूलों में लागू होगी ताकि छात्र ड्रेस, साइकिल, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकें.
सिन्हा ने कहा कि कैबिनेट ने ओबीसी महिलाओं सहित कमजोर तबकों के लिए सर्किल स्तर पर 15 लाख रुपये तक के सड़क निर्माण कार्य में 50 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने का भी फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल के दिनों को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करने का फैसला किया है. इसके साथ ही सरकार ने तांती उर्फ तंतवा जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला किया है. यह अभी ओबीसी सूची में है.