दो साल में निखर जायेगी पुलिस मुख्यालय की सूरत
Updated at : 09 Nov 2014 4:09 AM (IST)
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पटना : बिहार पुलिस का नया मुख्यालय भवन बेस आइसोलेशन सिस्टम पर आधारित भूकंपरोधी संरचना से लैस होगा. बेली रोड पर अवस्थित पुलिस रेडियो भवन की सात एकड़ जमीन पर बन रहा यह नया पुलिस मुख्यालय भवन अपनी कई खूबियों के साथ निर्माणाधीन है. इस भवन के बन जाने के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय के […]
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पटना : बिहार पुलिस का नया मुख्यालय भवन बेस आइसोलेशन सिस्टम पर आधारित भूकंपरोधी संरचना से लैस होगा. बेली रोड पर अवस्थित पुलिस रेडियो भवन की सात एकड़ जमीन पर बन रहा यह नया पुलिस मुख्यालय भवन अपनी कई खूबियों के साथ निर्माणाधीन है. इस भवन के बन जाने के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय के लगभग सभी कार्यालय एक छत के नीचे होंगे.
इसके निर्माण पर राज्य सरकार कुल 335 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और अगले 24 महीनों में इसे पूरा कर लिया जायेगा. यह भवन 54716 स्क्वायर मीटर में बन रहा है. राज्य पुलिस मुख्यालय का यह नया भवन परिसर पुलिस की लगभग सभी जरूरतों को पूरा करनेवाला होगा. इस भवन परिसर में ही फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से लेकर इमरजेंसी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर समेत राज्य पुलिस मुख्यालय के कई महत्वपूर्ण कार्यालय होंगे.
इस भवन में एक सुविधा यह भी होगी कि किसी भी आपात स्थिति में राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस भवन में बनने वाले कॉन्फ्रेंस रूप में जरूरत पड़ने पर महज चंद मिनटों में जुट जायेंगे. इसके निर्माण के बाद मुख्य सचिवालय से राज्य पुलिस मुख्यालय का संचालन नहीं होगा. भवन के बेसमेंट और लोअर ग्राउंड के ऊपर बननेवाली छह मंजिलों पर राज्य पुलिस मुख्यालय के सभी कार्यालय होंगे. इसमें एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा. वहीं बाहर से आनेवाले पुलिस अधिकारियों के लिए एक गेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है. भवन निर्माण विभाग की ओर से मॉनीटरिंग कर रहे अभियंताओं ने बताया कि मुख्यालय का यह नया भवन ओपन आर्म आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट नमूना होगा. इस भवन के आधे से अधिक भाग को हरा-भरा रखने की व्यवस्था है.
बिल्डिंग बाइलॉज तैयार, अगले सप्ताह कैबिनेट की मंजूरी
नगर विकास विभाग ने नये बिल्डिंग बाइलॉज को अंतिम रूप दे दिया है. अगले सप्ताह इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जायेगा. इसके बाद नगरपालिका क्षेत्रों में भवन निर्माण का रास्ता साफ हो जायेगा. जानकारों का कहना है कि जारी किये गये प्रारूप में मामूली संशोधन किया गया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित कर दिया जायेगा. हाल ही में विधि विभाग ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है.
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