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Friday, March 29, 2024

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आयुष्मान योजना के तहत इलाज में सहूलियत: अस्पतालों में नियुक्त किये जायेंगे 700 आरोग्यमित्र, मिलेगा 10000 मानदेय

पटना : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों में करीब 700 आरोग्यमित्रों की नियुक्ति की जायेगी. आरोग्यमित्रों की नियुक्ति उन सरकारी अस्पतालों में होगी, जहां पर महीने में 50 से अधिक रोगियों का इस योजना के तहत इलाज होता हो. यह नियुक्ति संविदा पर होगी. पहले चरण में बिहार स्वास्थ्य […]

पटना : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों में करीब 700 आरोग्यमित्रों की नियुक्ति की जायेगी. आरोग्यमित्रों की नियुक्ति उन सरकारी अस्पतालों में होगी, जहां पर महीने में 50 से अधिक रोगियों का इस योजना के तहत इलाज होता हो. यह नियुक्ति संविदा पर होगी. पहले चरण में बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की ओर से गुरुवार को ऐसे 74 आरोग्यमित्रों को नियोजन पत्र दिया गया.
बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सीइओ लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, पटना जिला स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्यमित्रों की नियुक्ति की जायेगी. इस आशय का पत्र सभी जिलों को भेजा जा चुका है. उन्होंने बताया कि संविदा पर नियोजन होने तक अस्पताल आउटसोर्सिंग के आधार पर आरोग्यमित्रों की सेवा ले सकते हैं.
नियुक्ति में रोस्टर नियमों का होगा पालन : आरोग्यमित्र की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट पास व कंप्यूटर के संचालन की जानकारी होनी आवश्यक है. स्वतंत्र रूप से नियुक्त होनेवाले आरोग्यमित्रों को प्रतिमाह 10 हजार रुपये मानदेय मिलेगा. नियुक्ति में रोस्टर नियमों का पालन किया जायेगा. रोस्टर का निर्धारण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्वतंत्र इकाई होगी.
जिला अस्पताल व उसके नीचे के अस्पताल के लिए जिले को एक इकाई माना जायेगा. पटना जिले में कार्यरत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्वतंत्र इकाई होंगे. हर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जन आरोग्य योजना के तहत रोगियों की संख्या और कार्यबोझ को देखते हुए
आरोग्यमित्रों की संख्या का निर्धारण रोगी कल्याण समिति के स्तर पर अनुमोदन के आधार पर किया जा सकेगा. जिन अस्पतालों में 100 से अधिक रोगियों की संख्या होगी, वहां पर दो आरोग्यमित्र रखे जायेंगे.50 से कम रोगी वाले अस्पतालों में पूर्व से कार्यरत 50 रुपये प्रोत्साहन राशि पर किसी कर्मी को आरोग्यमित्र का कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है.
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