बिहार कैबिनेट के फैसले, इंजीनियरिंग कॉलेज में नियुक्ति को अब गेट व नेट जरूरी नहीं

Updated at : 13 Feb 2020 8:53 AM (IST)
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बिहार कैबिनेट के फैसले, इंजीनियरिंग कॉलेज में नियुक्ति को अब गेट व नेट जरूरी नहीं

पटना : राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नेट और गेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है. राज्य सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटी) के रेगुलेशन-2019 के अनुरूप बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली-2020 व बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली-2020 बनायी है. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता […]

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पटना : राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नेट और गेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है. राज्य सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटी) के रेगुलेशन-2019 के अनुरूप बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली-2020 व बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली-2020 बनायी है.
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इन दोनों नियमावलियों में संशोधन सहित 20 एजेंडों को मंजूरी दी गयी. नयी नियमावलियों के अनुसार अब इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए गेट व नेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है.
साथ ही इसमें शैक्षणिक योग्यता के आधार 60 अंक व लिखित परीक्षा के आधार पर 40 अंक का वेटेज दिया जायेगा. दोनों प्रकार की सेवाओं के लिए अब लिखित परीक्षा में सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जायेंगे. वर्ष 2020-21 के संभावित 2.16 लाख करोड़ के बजट को भी मंजूरी दी गयी है. वित्तरहित हाइस्कूल व प्लस टू स्कूलों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 630 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं.
इस बार 2.16 लाख करोड़ का होगा राज्य बजट
शोध कार्य के लिए 20 अंक
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डाॅ दीपक प्रसाद ने बताया कि नियमावली में शोध कार्य के लिए 20 अंक, संगोष्ठी के लिए 10 अंक, स्पांसर्ड रिसर्च के लिए 10 अंक, अनुसंधान मार्गदर्शन के लिए 10 अंक व पीएचडी गाइड के लिए 10 अंक निर्धारित किये गये हैं.
बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2020 व बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2020 को भी मंजूरी दी गयी है. नयी नियमावली में दोनों सवर्ग के कर्मियों की नियुक्त बिहार तकनीकी सेवा आयोग करेगा. चयन का आधार अंक होगा. कोई इंटरव्यू नहीं होगा.
राज्य में पुलिस रेंज समाप्त, अब होंगे 12 पुलिस जोन
कैबिनेट ने बिहार पुलिस हस्तक-1978 के नियमों में बदलाव करते हुए राज्य में स्थापित पांच पुलिस रेंज को समाप्त कर दिया है. अब राज्य में पुलिस प्रशासन के लिए सिर्फ 12 जोन होंगे. बड़े जोन, जिनमें पटना, मगध, तिरहुत, मिथिला में आइजी की पोस्टिंग की जायेगी. शेष बेतिया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर जैसे छोटे जोन में डीआइजी की पोस्टिंग की जायेगी. यह बदलाव पुलिस प्रशासन में दोहराव को रोकने के लिए किया गया है.
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