पटना : नागरिकता संबंधी कानून सभी को मानना पड़ेगा : आरसीपी
Updated at : 05 Feb 2020 8:03 AM (IST)
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पटना : राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने मंगलवार को कहा है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का हक केंद्र सरकार के पास है. इसे सभी को मानना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हमारा देश फेडरल स्ट्रक्चर को मानता है जिसमें केंद्र व राज्य सरकार के पास […]
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पटना : राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने मंगलवार को कहा है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का हक केंद्र सरकार के पास है. इसे सभी को मानना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हमारा देश फेडरल स्ट्रक्चर को मानता है जिसमें केंद्र व राज्य सरकार के पास कुछ हक होते हैं. वे मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद व्यक्त कर रहे थे. उन्होंने कहा कि नालंदा जिले में आर्डिनेंस फैक्टरी है और वहां भी डिफेंस काॅरिडोर बनना चाहिए. आरसीपी सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सिटीजनशिप एक्ट सबसे पहले 1955 में आया था, तब किसकी सरकार थी? एनआरसी किसने शुरू किया?
एनपीआर 2011 में किसकी सरकार ने लाया था? उन्होंने कहा कि एनपीआर में कुछ जानकारी ऐसी मांगी जा रही है जिससे लोगों को आपत्ति हो सकती है. सरकार उस पर विमर्श कर रही है. विपक्ष द्वारा सेना के लिए अपमानजनक बातें बोलने पर अारसीपी ने कड़ी निंदा की और कहा कि हमें अपने देश की अखंडता के लिए एकजुट होने की जरूरत है.
जल-जीवन-हरियाली अभियान के बारे में आरसीपी ने बढ़ावा देने और जीवन में हरियाली की महत्ता समझने की जरूरत पर बल दिया. कश्मीर में नेताओं को कैद करने के विपक्ष के आरोप पर उन्होंने पूछा कि 1953-64 तक किसकी सरकार ने कैद किया था जेपी को किसने कैद किया था? विपक्ष के आरोप पर उन्होंने पूछा कि 18 मार्च, 1988 को बिहार में छात्रों पर किस पार्टी के मुख्यमंत्री ने गोली चलाने का आदेश दिया था.
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