पटना : ग्राम कचहरी मामले में विधि सचिव तलब, सुनवाई आज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Feb 2020 8:52 AM

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पटना : पटना हाइकोर्ट ने सोमवार को राज्य के ग्राम कचहरियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की सुनवाई ग्राम कचहरी की ओर से नहीं किये जाने के मामले में राज्य के विधि सचिव को तलब किया गया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दीपक कुमार मिश्रा की ओर से दायर […]

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पटना : पटना हाइकोर्ट ने सोमवार को राज्य के ग्राम कचहरियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की सुनवाई ग्राम कचहरी की ओर से नहीं किये जाने के मामले में राज्य के विधि सचिव को तलब किया गया है.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दीपक कुमार मिश्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राज्य में 8000 ग्राम कचहरी है. इनमें आठ लाख मामलों की सुनवाई होनी चाहिए, जो कि इनके क्षेत्राधिकार में हैं. लेकिन, बहुत सारे मामले निचली अदालतों में चले जाते हैं. जबकि, वहां लंबित मुकदमों की संख्या पहले से ही काफी है. थानों में दर्ज मामलों को या तो थाना स्तर पर समाप्त किया जाता है या निचली अदालत में भेज दिया जाता है.
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