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पटना : बैंक-दुकानदार सिक्के लेने से इन्कार करें, तो करें शिकायत

Updated at : 21 Jan 2020 8:39 AM (IST)
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पटना : बैंक-दुकानदार सिक्के लेने से इन्कार करें, तो करें शिकायत

पटना : प्रमंडलीय आयुक्त एसके अग्रवाल ने भारतीय रिजर्व बैंक की पटना शाखा सहित सभी राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों को 1, 2, 5 व 10 के सभी प्रकार के नये और पुराने सिक्के स्वीकार करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि ग्राहकों की ओर से लाये गये सिक्कों को हर परिस्थिति में बैंकों को […]

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पटना : प्रमंडलीय आयुक्त एसके अग्रवाल ने भारतीय रिजर्व बैंक की पटना शाखा सहित सभी राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों को 1, 2, 5 व 10 के सभी प्रकार के नये और पुराने सिक्के स्वीकार करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि ग्राहकों की ओर से लाये गये सिक्कों को हर परिस्थिति में बैंकों को स्वीकार करना होगा. अगर कोई भी बैंक, ग्राहक या दुकानदार सिक्का लेने से मनाही करता है, तो इसकी शिकायत पटना शाखा स्थित रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल बृजराज से की जा सकती है.
बैंकों की ओर से सिक्के नहीं लेने की शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त ने सोमवार को सभी बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में आरबीआइ की उप महाप्रबंधक दीप्ती बृजराज, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल, अग्रणी जिला प्रबंधक डॉ संधीर कुमार, एसबीआइ के अंचल प्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी सर्व नारायण यादव सहित निजी बैंकों व ग्रामीण बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे.
ग्रामीण बैंक की शाखाओं में भी कराएं वितरण : बैठक में आरबीआइ, पटना शाखा की उप महाप्रबंधक दीप्ती ने स्पष्ट कहा कि 1, 2, 5 व 10 के सभी नये व पुराने सिक्के वैद्य हैं.
ये लीगल टेंडर हैं. प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश दिया कि इन सिक्कों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिचालन में लाने के लिए ग्रामीण बैंक के शाखाओं की ओर से वितरण कराया जाये. इन सिक्कों को स्वीकार करने की जिम्मेदारी ग्राहकों व दुकानदारों की भी है. आयुक्त ने बैठक में आइसीआइसीआइ व एचडीएफसी बैंकों के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक-से-अधिक 1, 2, 5 व 10 के सिक्के का परिचालन कराएं और सिक्कों को भी सहज स्वीकार करें.
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