पंडारक हत्याकांड : नीतीश कुमार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्यवाही को किया खारिज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Jan 2020 1:43 PM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने 28 साल पुराने हत्या के मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कार्यवाही को खारिज कर दिया. मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने 28 साल पुराने हत्या के मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कार्यवाही को खारिज कर दिया. मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी थी.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवेदन पर पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह ने निचली अदालत में शुरू की गयी आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया था. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बाढ़ के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गयी कार्यवाही को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने पटना जिले के पंडारक थाने में दर्ज प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए कुमार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी.
क्या है मामला
पटना जिले के बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में वर्ष 1991 में उपचुनाव की वोटिंग कर लौट रहे सीताराम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद मृतक सीताराम के भाई ने कहा था कि मतदान के बाद लौटने के दौरान नीतीश कुमार समर्थकों के साथ हमदोनों के पास आये और पूछा कि किसे वोट दिया. हमलोगों द्वारा कांग्रेस का नाम लिये जाने पर नीतीश ने मेरे भाई को गोली मार दी. घटना के बाद सीताराम के गांव के ही अशोक सिंह ने नीतीश कुमार और उनके साथियों के खिलाफ 16 नवंबर, 1991 को हत्या का मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी में सीताराम सिंह की हत्या के मामले में अन्य लोगों के साथ कुमार को भी नामजद आरोपित किया गया था. उस समय वह समता पार्टी के सांसद थे.
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