अतिक्रमण संबंधी हलफनामा दोबारा दायर करें : हाइकोर्ट
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Dec 2019 7:13 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वेटनरी कॉलेज की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने संबंधी मुख्य सचिव के हलफनामे पर असंतोष जाहिर किया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर […]
पटना : पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वेटनरी कॉलेज की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने संबंधी मुख्य सचिव के हलफनामे पर असंतोष जाहिर किया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को कहा कि वह नये सिरे से विस्तृत हलफनामा 17 जनवरी, 2010 तक कोर्ट में दायर कर स्थिति स्पष्ट करें.
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