पटना : 30% ही पूरा हुआ मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं का काम

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Dec 2019 9:32 AM

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पटना : मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं का 30% काम ही पूरा हुआ है. डीएम ने कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंतत्रण संगठन कार्य प्रमंडल को अभियान चलाकर एक महीने के अंदर सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए कहा है. डीएम ने विधायकों से कहा कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक में पात्रता राशि के विरुद्ध […]

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पटना : मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं का 30% काम ही पूरा हुआ है. डीएम ने कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंतत्रण संगठन कार्य प्रमंडल को अभियान चलाकर एक महीने के अंदर सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए कहा है. डीएम ने विधायकों से कहा कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक में पात्रता राशि के विरुद्ध फतुहा और मनेर विधानसभा के लिए योजनाओं की अनुशंसा शीघ्र उपलब्ध कराएं.
दरअसल, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं को लेकर बुधवार को डीएम कुमार रवि ने समीक्षा बैठक की. इस दौरान अनुशंसित, स्वीकृत एवं कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा की गयी. डीएम द्वारा मुख्य रूप से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 2016-17 से वर्ष 2019–20 तक पात्रता राशि 10 करोड़ रुपये प्रति विधान सभा के विरूद्ध अनुशंसित योजना की भूमि उपलब्धता संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृत योजना को शीघ्र पूर्ण कराने, योजना स्वीकृति में तीव्रता लाने, पूर्ण योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर भुगतान के संबंध में निर्देश दिया गया. समीक्षा में यह बात सामने आयी है कि पात्रता राशि का न्यूनतम 20-30% ही योजना पूर्ण हुई है.
भुगतान में विलंब की शिकायत
समीक्षा बैठक में कुम्हरार विधायक अरुण कुमार सिन्हा, बांकीपुर विधायक नितिन नवीन, मनेर विधायक भाई वीरेन्द्र, फतुहा विधायक डॉ रामानंद यादव, विधायक बख्तियारपुर रणविजय सिंह, विधायक दानापुर आशा देवी एवं विधायक पालीगंज जयवर्धन यादव शामिल रहे. बैठक में विधायकों द्वारा पूर्ण योजनाओं के भुगतान में विलंब की शिकायत की गयी. डीएम ने कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल को निर्देश दिया कि कार्य पूरा होने पर तत्काल भुगतान करें.
15 दिनों में आना चाहिए अनापत्ति प्रमाण पत्र
बैठक में कुम्हरार के विधायक द्वारा सुझाव दिया गया कि योजना दोहरीकरण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र 15 दिनों के अंदर आना चाहिए. डीएम ने डीडीसी को निर्देश दिया कि अपर समाहर्ता राजस्व, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से बैठक करें. बैठक में भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित अंचलाधिकारियों से एवं योजना के दोहरीकरण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर निकायों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त की जाये.
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