अनंत सिंह की हत्या करने आये आरोपित को चोर बता भेजा जेल
Updated at : 03 Dec 2019 7:21 AM (IST)
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पटना : शहर के व्यवहार न्यायालय में पेशी के दौरान विधायक अनंत सिंह की हत्या करने आये आरोपित राजा को पुलिस ने मामूली मोबाइल चोर बताकर जेल भेज दिया. जबकि राजा हत्या के आरोपित पंडारक के प्रकाश कुमार का करीबी है. प्रकाश लखीसराय के रहने वाले पप्पू मेहता की हत्या का नामजद आरोपित है. साजिश […]
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पटना : शहर के व्यवहार न्यायालय में पेशी के दौरान विधायक अनंत सिंह की हत्या करने आये आरोपित राजा को पुलिस ने मामूली मोबाइल चोर बताकर जेल भेज दिया. जबकि राजा हत्या के आरोपित पंडारक के प्रकाश कुमार का करीबी है.
प्रकाश लखीसराय के रहने वाले पप्पू मेहता की हत्या का नामजद आरोपित है. साजिश के तहत राजा को मामूली चोर करार दिया गया है. यह कहना है विधायक अनंत सिंह के करीबी बंटू सिंह का. सोमवार को विधायक के सरकारी आवास पर पीसी के दौरान बंटू सिंह ने मीडिया के सामने प्रकाश कुमार के खिलाफ सबूत प्रस्तुत किया.
उन्होंने थाने में दर्ज हत्या के एफआइआर की कॉपी व सीसीटीवी कैमरे दिखाएं. बंटू सिंह ने कहा कि बिहार जिला व पुलिस प्रशासन पर अब विश्वास नहीं है. ऐसे में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के साथ दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह के पास जायेंगे और न्याय की गुहार लगायी जायेगी. बंटू ने कहा कि अमित शाह से मिलने के लिए आवेदन पत्र लिखकर डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट कर दिया गया है.
कोर्ट ने निर्गत किया प्रोडक्शन वारंट
पटना. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत द्वारा मोकामा विधायक अनंत सिंह के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा में प्रोडक्शन वारंट निर्गत किया है. उक्त मामला पाटलिपुत्र थाना कांड संख्या 84/17 से जुड़ा है.
इस मामले को सुरेंद्र सिंह द्वारा तीन मई 2007 को दर्ज कराया गया था. इसमें सुरेंद्र सिंह ने अारोप लगाया था कि जब वे दो मई 2007 को एक मित्र के रिसेप्शन में गये थे तो वहां अनंत सिंह द्वारा अभद्रता की गयी थी और पिस्टल को तान दिया था. इसके बाद किसी तरह से लोगों के बीच-बचाव के कारण उनकी जान बची थी. इस मामले में पुलिस की ओर से सात अगस्त 2007 को अनंत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
छह दिसंबर को पहली पाली में चार तथा दूसरी पाली में एक विषय की परीक्षा होगी. परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा. फोटो वही होनी चाहिए, जो ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किया गया है.
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