पटना हाइकोर्ट ने दिया आदेश, नगर निगम सोमवार तक कराये सभी 925 नये वाहनों का रजिस्ट्रेशन
Updated at : 29 Nov 2019 5:45 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने नगर निगम की बिना रजिस्ट्रेशन की चल रही गाड़ियों को लेकर उसे फटकार लगायी है.मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिवक्ता निर्भय प्रशांत द्वारा दायर लोकहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए पटना के डीटीओ व नगर आयुक्त को दो दिनों (कार्यदिवस) […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने नगर निगम की बिना रजिस्ट्रेशन की चल रही गाड़ियों को लेकर उसे फटकार लगायी है.मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिवक्ता निर्भय प्रशांत द्वारा दायर लोकहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए पटना के डीटीओ व नगर आयुक्त को दो दिनों (कार्यदिवस) का समय दिया है. कोर्ट ने सोमवार (दो दिसंबर ) तक नगर निगम की सभी 925 नयी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर सोमवार तक निगम की नयी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो डीटीओ व नगर आयुक्त को सोमवार को हाइकोर्ट में हाज़िर होना पड़ेगा.
पटना नगर निगम ने शहर से कूड़ा-कचरा हटाने के लिए पिछले एक साल में 925 नयी गाड़ियों की खरीद की है. ये गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के महीनों से चलायी जा रही हैं.
खास बात यह कि नये मोटर वाहन कानून के तहत डीटीओ ने नगर निगम की बिना नंबर प्लेट वाली इन 926 गाड़ियों पर 2.36 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. निगम प्रशासन ने कुछ ही दिन पहले जुर्माने की राशि डीटीओ के समक्ष जमा करायी है. डीटीओ अजय कुमार ठाकुर ने नगर निगम के वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए राशि के साथ आवेदन जमा होने की पुष्टि की है. इधर, सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता अजय कुमार रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि अब तक 73 गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि नगर निगम ने कुछ ही दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए डीटीओ के यहां राशि जमा करायी है.
पूरी प्रकिया में कम-से-कम सप्ताह भर का समय लगेगा. इस पर कोर्ट ने देरी से रजिस्ट्रेशन के लिए दिये गये आवेदन को लेकर भी नाराजगी जतायी. डीटीओ सूत्रों के मुताबिक निगम प्रशासन ने वाहनों के निबंधन के लिए आवेदन सर्व क्षमा योजना के तहत जमा कराया है.
पहले जमा किया 2.36 करोड़ जुर्माना, अब वापसी के लिए हाइकोर्ट से गुहार
पटना नगर निगम ने डीटीओ द्वारा लगाये गये जुर्माने की 2.36 करोड़ की राशि जमा कराने के बाद इसकी वापसी की गुहार पटना हाइकोर्ट से लगायी है. निगम अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा जारी 1994 की अधिसूचना के अनुसार निगम की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा.
यह प्रावधान देश के सभी नगर निकायों में लागू है. इसकी वजह है कि निगम की गाड़ियां सिर्फ निगम क्षेत्र में ही चलती हैं और जनहित का कार्य करती हैं. इसके बावजूद राज्य सरकार की अधिसूचना के विरुद्ध डीटीओ ने जुर्माना लगाया है. निगम ने दावा किया कि मई महीने में ही शत-प्रतिशत गाड़ियों का बीमा कराया जा चुका है. तेजी से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
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