पटना : आधार नहीं होने के कारण नहीं हो रही बेटियों की सुरक्षा
Updated at : 27 Nov 2019 9:37 AM (IST)
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पटना : मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा में बेटियों की सुरक्षा के लिए मिलनेवाले लाभ से लाभुक वंचित हो रहे हैं. एक तरफ जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं पा रहे हैं. दूसरी तरफ आधार जमा करने की अनिवार्यता से बच्ची के अभिभावक निबंधन करा नहीं पाते हैं. जन्म […]
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पटना : मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा में बेटियों की सुरक्षा के लिए मिलनेवाले लाभ से लाभुक वंचित हो रहे हैं. एक तरफ जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं पा रहे हैं. दूसरी तरफ आधार जमा करने की अनिवार्यता से बच्ची के अभिभावक निबंधन करा नहीं पाते हैं. जन्म से दो साल तक की बच्चियों को इसका लाभ मिलना है. जिला बाल संरक्षण इकाई के सूत्रों ने बताया कि लक्ष्य के अनुसार आवेदन जमा नहीं हो पाता है.
इससे पटना जिले में पिछले साल की योजना का लाभ अभी तक लोगों को नहीं मिला है. इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर जमा आवेदन को सीडीपीओ द्वारा जांच कर जिले में जमा नहीं करने से लाभ नहीं मिला है. आवेदन जमा नहीं होने से लाभ लेनेवाले वास्तविक आवेदक की जानकारी भी नहीं मिली है.
मिलते हैं दो हजार रुपये : योजना के तहत पहले दो साल में दो हजार रुपये मिलने का प्रावधान है. कन्या के जन्म के समय दो हजार की राशि यूटीआइ म्यूचुअल फंड के चिल्ड्रेन कैरियर बैलेंस्ड प्लान में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाणपत्र दिया जाता है. योजना का लाभ लेने के लिए सीडीपीओ व आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी मिली है. जिन बच्चियों के अभिभावकों के पास आधार नहीं हैं. उसे बनाने में आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को सहयोग करना है.
एक साल में जन्म लेने वाली लगभग 12 लाख बच्चियों को योजना का लाभ दिये जाने का लक्ष्य रखा जाता है. इसमें संपन्न घरों के लोग योजना का लाभ लेने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं. गरीब लोगों को जानकारी नहीं होने से वे लाभ नहीं ले पाते हैं. आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवेदन जमा होता है. आवेदन में बच्ची की जन्म तिथि के साथ माता-पिता का आधार अनिवार्य है.
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