उपासना स्थलों से नहीं होगा पैक्स चुनाव का प्रचार
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा पैक्स चुनावों के कार्यक्रमों की तिथि घोषित करने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. पैक्स के 12 सदस्यीय निदेशक मंडल के चुनाव प्रचार में किसी उपासना स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता है. अध्यक्ष, सचिव और निदेशक मंडल के प्रत्याशी उपासना के […]
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पटना : राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा पैक्स चुनावों के कार्यक्रमों की तिथि घोषित करने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. पैक्स के 12 सदस्यीय निदेशक मंडल के चुनाव प्रचार में किसी उपासना स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता है.
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अध्यक्ष, सचिव और निदेशक मंडल के प्रत्याशी उपासना के किसी भी स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते. प्राधिकार ने प्रत्याशियों को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पैक्स चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है.
ऐसे में प्रत्याशियों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडा की आड़ में चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता. राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा पैक्स चुनाव के उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के लिए सामान्य आचरण का निर्देश जारी किया है.
इसके अनुसार किसी भी प्रत्याशी को ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाना है जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे. साथ ही वोट लेने के लिए कोई भी प्रत्याशी धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं ले सकते.
प्रत्याशियों को यह भी हिदायत दी गयी है कि वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं कर सकते हैं जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो. किसी भी प्रत्याशी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रमों के आधार पर ही की जा सकती है.
प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्य आरोपों के आधार पर नहीं की जायेगी. प्रत्याशियों को यह भी हिदायत दी गयी है कि वह किसी भी दूसरे उम्मीदवार या उसके समर्थक के घर के सामने न तो धरना दे सकते हैं. प्राधिकार के इन आदेशों के उल्लंघन करने पर आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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