पटना : दूसरा एम्स बनाने के मामले में हलफनामा देने का निर्देश
Updated at : 05 Nov 2019 9:13 AM (IST)
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पटना : पटना हाइ कोर्ट ने बिहार में दूसरा एम्स खोलने के लिए राज्य सरकार को जमीन मुहैया कराने के संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा है. न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय तथा न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने रंजना कुमारी द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट को बताया गया […]
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पटना : पटना हाइ कोर्ट ने बिहार में दूसरा एम्स खोलने के लिए राज्य सरकार को जमीन मुहैया कराने के संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा है. न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय तथा न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने रंजना कुमारी द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
कोर्ट को बताया गया कि 2015 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधान मंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्यों में दूसरे एम्स के निर्माण की घोषणा की थी. जिसके अालोक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकार को पत्र भेज जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया था. दूसरे एम्स के निर्माण पर केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ खर्च करने की जानकारी भी दी थी.
कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराने की जगह दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को दूसरा एम्स बनाने की बात कह रही है. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को दूसरा एम्स बनाने के लिए केंद्र को पत्र भेज दिया है.
आवेदिका के वकील ने कोर्ट को बताया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को दूसरा एम्स बनाये जाने से मेडिकल सीट में कमी हो जायेगी. प्रत्येक राज्यों में मेडिकल कालेज की सीट में बढ़ोतरी हो रही है और बिहार में सीट में कमी आ जायेगी. कोर्ट ने बेहतर स्वास्थ्य तथा युवाओं को बेहतर मेडिकल सायंस की शिक्षा के लिए दूसरे एम्स के निर्माण के लिए खाली जमीन उपलब्ध कराने के बारे में स्पष्ट हलफनामा देने का आदेश दिया है.
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